सिरसाः कृषि विभाग के उपनिदेशक बाबू लाल ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा भूमिगत जल स्तर को बनाये रखने के लिए हरियाणा भूमिगत जल संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत 15 जून तक धान की रोपाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है.
सिरसाः 15 जून से पहले धान रोपाई की तो कानूनी कार्रवाई के लिए रहें तैयार
भूजल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 15 जून से पहले धान रोपाई करने पर प्रतिबंध लगाया गया है. हरियाणा सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार इससे पहले धान की रोपाई करने वाले किसानों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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उन्होंने बताया कि इस अवधि में धान की रोपाई करने पर पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, जिस कारण भूमिगत जलस्तर निरंतर गिरता जा रहा है. उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी इस अवधि में धान की रोपाई ना करें और आने वाली पीढ़ियों के हित को ध्यान में रखते हुए पानी का संरक्षण करें.