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रोहतक में सड़क हादसा: गोबर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने नीचे दबने से महिला की मौत, आरोपी फरार

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Published : Feb 8, 2023, 9:21 PM IST

रोहतक बालंद गांव में गोबर से भरी ट्रॉली के नीचे दबने से महिला की मौत हो (road accident in rohtak) गई. जिस दौरान महिला अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर शहर जा रही थी. उसी दौरान तेज रफ्तार में आ रहे ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ने से गोबर से भरी ट्रॉली बाइक पर गिर गई जिसके नीचे महिला दब गई.

road accident in rohtak
गोबर से भरी ट्रॉली के नीचे दबने से महिला की मौत

रोहतक:हरियाणा में रोहतक के करौंथा गांव के पास बुधवार को ट्रैक्टर के पीछे बंधी गोबर से भरी ट्रॉली के नीचे दबने से महिला की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि यह हादसा ट्रैक्टर की तेज रफ्तार की वजह से हुआ. तेज रफ्तार की वजह से ट्रैक्टर के पीछे बंधी ट्रॉली का संतुलन बिगड़ गया और यह पीछे चल रही मोटरसाइकिल के ऊपर पलट गई. इसी मोटरसाइकिल पर यह महिला पीछे बैठी थी. जबकि उसका भाई मोटरसाइकिल चला रहा था. शिवाजी कालोनी पुलिस स्टेशन में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है.

दरअसल, रोहतक बालंद गांव का रवि बुधवार दोपहर को अपनी बहन अटायल निवासी सुषमा को मोटरसाइकिल पर पीछे बैठाकर रोहतक शहर जा रहा था. जब वह करौंथा गांव के बस स्टैंड के पास पहुंचा, तो पीछे से एक चालक अपने ट्रैक्टर को तेज गति से चलाता हुआ आ रहा था. जिस पर तेज आवाज में डीजे पर संगीत भी बज रहा था. इसी ट्रैक्टर के पीछे गोबर से भरी ट्रॉली भी बंधी हुई थी. तभी चालक ने बिना साइड देखते हुए अचानक ही तेज गति से ट्रैक्टर मोड़ दिया.

जिससे ट्रैक्टर-ट्रॉली का संतुलन बिगड़ गया और ट्रॉली रवि की मोटरसाइकिल पर गिर पड़ी और ट्रॉली का एक जोड़ा भी निकल गया. जिससे रवि तो साइड में गिर गया, जबकि उसकी बहन सुषमा ट्रॉली में भरे गोबर के नीचे दब गई. रवि ने भागकर अपनी बहन को बचाने की कोशिश की ट्रॉली का वजन ज्यादा होने की वजह से वह बेबस नजर आया. वहीं, मौके से ट्रेक्टर चालक फरार हो गया.

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इस बीच काफी संख्या में लोग वहां एकत्रित हो गए और सबने मिलकर ट्रॉली को उठाकर सुषमा को गोबर से निकाला. इसके बाद उसे इलाज के लिए पीजीआईएमएस के ट्रामा सेंटर में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने पर शिवाजी कालोनी पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची. बाद में पीजीआईएमएस पहुंचकर रवि के बयान दर्ज किए. रवि के बयान के आधार पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 304 ए के तहत केस दर्ज कर लिया गया है.

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