रोहतक: व्यापारी नेता अशोक काका की हत्या (ashok kaka murder case in rohtak) के 11 आरोपियों को रोहतक कोर्ट ने दोषी करार दिया है. एडिशनल सेशन जज राकेश सिंह की कोर्ट सभी 11 दोषियों को 17 जनवरी को सजा सुनाएगी. इस वारदात में 6 दोषियों ने मौके पर वारदात को अंजाम दिया, जबकि 5 ने साजिशकर्ता के तौर पर काम किया. 11 दोषियों में से दो नाबालिग हैं.
गौरतलब है कि 22 अप्रैल 2016 को व्यापारी नेता पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष व हैफेड के पूर्व चेयरमैन अशोक काका की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वो सुबह सवा छह बजे मॉडल टाउन स्थित घर के पास डबल पार्क में सैर कर रहे थे. बाद में पुलिस ने पकड़े आरोपियों से कई राज का खुलासा भी किया था कि शूटर्स को हत्या के बदले सुपारी के तौर पर मकान बनवाने और एक शूटर की दो बहनों की शादी कराने का लालच दिया गया था.
अशोक काका पक्ष की ओर से वकील सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि इस केस में महेश वर्मा और राजकुमार वर्मा मौके पर ही थे और गवाहों के बयानों के आधार पर ही सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया है. इस मामले में प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार और 2 मौके के गवाह के अलावा मोबाइल लोकेशन भी काफी काम आई. इस मामले को पुलिस ने 48 घंटे में ही सुलझाते हुए दोषियों को पकड़ लिया था. इनमें सुनील, अनिल, दीपक, पंकज हुड्डा, विरेंद्र, सतीश, संदीप उर्फ काला, मनोज सोनी और संजय सोनी शामिल हुए.
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वीरवार को एडिशनल सेशन जज राकेश सिंह की कोर्ट ने इस केस के 11 आरोपियों को दोषी करार दिया. अब मामले में 17 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा. इसके लिए सभी जेल सुप्रींटेंडेंट को निर्देशित कर दिया गया है कि वो फैसले के दिन सभी दोषियों को पेश करना सुनिश्चित करेंगे. वहीं, मृतक अशोक काका के पुत्र नितिन का कहना है कि उसके पिताजी के हत्यारों को कानून के शिकंजे में डालने को लेकर सरकार और प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है. इस मामले में अच्छे से जांच करते हुए आरोपियों को दोषी करार दिलवाया गया है. उम्मीद है कि अब दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी.