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Panipat Domestic Violence: बेटी पैदा हुई तो पति के पैर चटवाए, 50 लाख दहेज देने के बाद मांगी 15 लाख की कार, FIR दर्ज - बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

पानीपत से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर लोग यह सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्या बेटी पैदा होना गुनाह है? सरकार और समाज का हर जिम्मेदार शख्स चीख-चीख कह रहा कि इस आधुनिक युग में बेटियां किसी बेटे से कम नहीं है. बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ (beti Bachao Beti Padhao) नारा दिया जा रहा है लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता अभी भी पिछड़ी हुई है.

Panipat Domestic Violence Case
प्रतीकात्मक फोटो

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Published : Jul 28, 2022, 1:14 PM IST

Updated : Jul 28, 2022, 1:20 PM IST

पानीपत: बेटियां मां-बाप पर बोझ न बने इसके लिए सरकार कई अभियान चला रही है. सरकार लड़कियों की पढ़ाई से लेकर शादी विवाह का जिम्मा भी उठा रही है. बावजूद इसके कई बार ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जिसे सुनते ही दिल दहल उठता है. कुछ ऐसा ही मामला हरियाणा के पानीपत से भी सामने आया है जहां एक महिला ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का आरोप है कि बेटी पैदा होने पर उसके ससुराल वालों ने पति के पैर चटवाए और कहा यह बेटी पैदा करने की सजा है.

शादी में दिया गया पचास लाख रुपये दहेज- पानीपत की रहने वाली पीड़िता ने चांदनी बाग पुलिस स्टेशन अपने ससुराल वालों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराया है. महिला ने आरोप लगाया कि उसकी शादी 7 दिसंबर 2017 को गाजियाबाद के रहने वाले दिव्यांश के साथ हुई थी. उसके पिता ने अपनी हैसियत के मुताबिक करीब पचास लाख रुपये का दहेज भी शादी के समय दिया था. हालांकि उसके ससुराल के लोग दिए गए दहेज से नाखुश थे. शादी के 20 दिन बाद ही वह उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने (panipat dowry case) लगे. उसका पति दिव्यांश भी उसके चरित्र पर शक करने लगा. रोज बार-बार फोन चेक करने के बाद उसके साथ गाली गलौज करता था. कहता था कि मेरी जबरदस्ती शादी कराई गई है. तुम मेरी पसंद नहीं हो.

महिला ने ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

गर्भवती नहीं होने पर जबरन ले जाया गया हॉस्पिटल- पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी शादी के एक महीने बाद ही उसके ससुर नगीन सिंह और पति दिव्यांश उसे जबरदस्ती डॉक्टर चेकअप के लिए अस्पताल में ले गए जबकि वह गर्भवती भी नहीं थी. महिला का कहना है कि बताने के बावजूद भी उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाया गया. जब शादी के कुछ महीने बीत गए और बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उसे घर में बांझ कहकर बुलाया जाने (Panipat Domestic Violence) लगा. डॉक्टरों के कहने पर दोनों के चेकअप हुए तो उसका पति नपुंसक निकला. कुछ महीनों के इलाज के दौरान पति ठीक हो गया. इसके बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया.

ससुर ने किया रिश्ते को कलंकित- पीड़िता ने बताया कि जब वह गर्भवती थी तो उसके ससुर नगीन सिंह हर रोज उसके कमरे में बिना बताए घुस आते (Panipat Domestic Violence Case) थे. इस दौरान वो बार-बार यही बात पूछते कि तुम्हें मासिक धर्म तो नहीं हुआ. यही नहीं उसके ससुर ने बहू और ससुर के रिश्ते को भी कलंकित करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया.

एफआईआर की कॉपी

पति का पैर ना चाटने पर दी मायके भेजने की धमकी-महिला ने बताया कि उसने 14 अगस्त 2020 को गाजियाबाद के मैक्स हॉस्पिटल में बेटी को जन्म दिया. बेटी पैदा होते ही उसके ससुराल वाले हॉस्पिटल में ही उसे ताना देने लगे और कहा हमें तो बेटा चाहिए था और तुमने बेटी को जन्म दिया. पीड़िता ने बताया कि ससुराल पक्ष के लोगों ने अस्पताल में ही उसे कहा या तो पिता को बोलो कि 15 लाख रुपये की कार दो वरना अस्पताल से ही अपने मायके पानीपत में चली (panipat dowry case) जाओ. इस पर उसने कहा कि उसके पिता कार देने में समर्थ नहीं है तो पति ने उसको वहीं गाली देना शुरू कर दिया. इसके बाद उसकी ननद और सास ससुर ने वहीं उससे पति के पैर चाटने को कहा. यही नहीं उन्होंने यह भी धमकी दी कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें यहीं से अपने मायके पानीपत जाना पड़ेगा.

धक्के मारकर ससुराल से किया बाहर- पीड़िता ने बताया कि कुछ दिनों के बाद जब मामला शांत हुआ तो उसके के पिता गाजियाबाद पहुंचे. वे अपने साथ गहने और कुछ शगुन का सामान लेकर पहुंचे थे. डिलीवरी के कुछ महीने बाद वह अपने मायके आई. यहां कुछ दिन रहने के बाद जब वह वापस अपने ससुराल गाजियाबाद गई तो उसे वहां घर में घुसने नहीं दिया गया. गेट से ही ससुराल वालों ने उसे धक्के मार कर बाहर निकाल (panipat dowry case) दिया और उसका सारा सामान जब्त कर लिया.

पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ किया केस दर्ज-पीड़िता ने फिलहाल चांदनी बाग पुलिस स्टेशन पानीपत में पति दिव्यांश गुप्ता, ससुर नगीन गुप्ता, सास प्रमिला, ननद नुपुर, नंदोई आलोक के खिलाफ शिकायत दी है. शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपियों पर आईपीसी की धारा 323 354A 406,506,498A और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

Last Updated : Jul 28, 2022, 1:20 PM IST

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