पंचकूलाः जाट आंदोलन के दौरान पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर हुई आगजनी के मामले में आज पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई में 5 आरोपियों को छोड़ बाकि सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. बचाव पक्ष वकील सतीश कादयान ने बताया कि आरोपियों पर लगाए गए चार्ज पर उनके द्वारा बहस की गई, जोकि अगली सुनवाई में भी जारी रहेगी.
बचाव पक्ष वकील सतीश कादयान ने बताया कि आरोपियों पर लगाए गए चार्ज पर आज बचाव पक्ष द्वारा बहस की गई थी. वकील ने बताया कि सीबीआई की ओर से चार्ज पर अभी बहस करना बाकि है जिसके लिए कोर्ट ने अगली तारीख 10 जनवरी तय की है. बचाव पक्ष वकील सतीश कादयान ने बताया कि 10 जनवरी को सीबीआई द्वारा चार्ज पर बहस की जाएगी.
जाट आरक्षण के दौरान पूर्व वित्त मंत्री के घर हुई आगजनी के मामले में हुई सुनवाई ये है मामला
हरियाणा में साल 2016 में फरवरी महीने के दौरान जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जाट आरक्षण की मांग लेकर जसिया में विशाल धरना किया गया और यही धरना बाद में हिंसक हो गया था. अभिमन्यु के घर आगजनी हुई थी. इस दौरान रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद समेत प्रदेश के कई इलाकों में हिंसा और आंदोलन हुए. इसी हिंसा में 19 फरवरी को रोहतक में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी हुई थी.
ये भी पढ़ेंः गुरुग्राम में सीएम ने कष्ट निवारण समिति की ली बैठक, 8 समस्याओं का मौके पर निपटारा
मामले में कुल 65 आरोपी
जब आगजनी हुई, कैप्टन अभिमन्यु के परिजन घर पर ही मौजूद थे. उन्होंने वहां से भागकर मुश्किल से अपनी जान बचाई थी. हरियाणा पुलिस ने इस बारे में 27 फरवरी 2016 को अरबन स्टेट पुलिस थाने में केस दर्ज किया था. बाद में ये मामला सीबीआई को रेफर कर दिया गया था. इस मामले में कुल 65 आरोपी हैं. इससे पहले हाई कोर्ट इस मामले में दो अन्य आरोपियों को जमानत दे चुका है.