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AJL प्लॉट आवंटन मामले में हुई सुनवाई, ED ने बचाव पक्ष को दिए दस्तावेज - bhupinder singh hooda case hearing

मंगलवार को पंचकूला में ईडी की विशेष अदालत में एजेएल प्लॉट आवंटन मामले की सुनवाई हुई. अब अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी. सुनवाई में आज ईडी ने बचाव पक्ष को मामले से संबंधित दस्तावेज दिए.

Hearing in AJL plot allocation case
Hearing in AJL plot allocation case

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Published : Feb 25, 2020, 12:37 PM IST

पंचकूला: एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में ईडी की विशेष अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई. आरोपी व पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईडी कोर्ट में पेश हुए. वहीं आरोपी मोती लाल वोहरा स्वास्थ्य ठीक ना होने के चलते हाजिरी माफी पर रहे.

4 मार्च को होगी अगली सुनवाई

सुनवाई में आज ईडी ने बचाव पक्ष को मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज दिए. मामले की अगली सुनवाई अब 4 मार्च को होगी. अगली सुनवाई में बचाव पक्ष डाक्यूमेंट्स की स्क्रुटनी करेगा और ये देखेगा कि ईडी द्वारा दिए गए डाक्यूमेंट्स उन्हें पूरे मिल गए हैं या नहीं.

AJL प्लॉट आवंटन मामले में हुई सुनवाई, देखें वीडियो

भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ये हैं आरोप

हुड्डा के खिलाफ विशेष सीबीआई अदालत में पहले ही मानेसर जमीन घोटाले, एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में आरोप तय करने के लिए बहस चल रही है. सीबीआई के विशेष जज जगदीप से इन मामलों की सुनवाई कर रहे हैं. बता दें कि हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने 64. 93 करोड़ रुपये का प्लॉट एजेएल को 69 लाख 39 हजार रुपये में दे दिया था.

बता दें, परिवर्तन निदेशालय ने पंचकूला में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ( एजेएल ) को एक भूखंड आवंटन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ की थी. भूपेंद्र सिंह हुड्डा के धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत बयान दर्ज किए गए थे.

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ईडी की जांच में पाया गया था कि हुड्डा ने हरियाणा का मुख्यमंत्री रहने के दौरान अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए यह भूखंड पुनः आवंटन की आड़ में नए सिरे से एजेएल को 1982 की दर और ब्याज के साथ फर्जी तरीके से आवंटित कर दिया.

एजेंसी ने कहा था कि 2005 में इस पुनःआवंटन से एजेएल को अनुचित फायदा हुआ. ईडी के मुताबिक इस भूखंड का बाजार मूल्य 64.93 करोड रुपये था जोकि हुड्डा को 69.39 लाख रुपये में आवंटित कर दिया था.

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