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निकिता के हत्यारों को उम्रकैद पर हरियाणा महिला आयोग, 'जजमेंट संतोषजनक नहीं है' - nikita tomar murder

निकिता तोमर हत्याकांड में फरीदाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है. कोर्ट ने दोनों दोषी तौसीफ और रेहाना को उम्रकैद की सजा सुनाई है. हालांकि, इस जजमेंट के बाद से कई प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं. जिसमें मोटी बात ये निकलकर सामने आई है कि दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए थी.

haryana state woman commission on nikita murder case court verdict
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Published : Mar 26, 2021, 7:29 PM IST

पंचकूला:निकिता तोमर हत्याकांड में न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. हरियाणा राज्य महिला आयोग की एक्टिंग चेयरपर्सन प्रीति भारद्वाज ने कहा कि जिस प्रकार से बच्ची के साथ घटना घटी थी उस लिहाज से न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला इनकरेजिंग नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर आज प्रदेश में महिलाओं से संबंधित जबरन धर्मांतरण संबंधी कानून होता तो आज पिक्चर कुछ और ही होती.

निकिता के हत्यारों को उम्रकैद पर हरियाणा महिला आयोग, 'जजमेंट संतोषजनक नहीं है'

प्रीति भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने फिलहाल कोर्ट की जजमेंट की कॉपी को अभी नहीं पढ़ा है. हालांकि न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का स्वागत सभी को करना चाहिए. उन्होंने कहा की दोषियों को और कड़ी से कड़ी सजा मिले इसके लिए और भी रास्ते हैं. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा है कि सजा को लेकर हाईकोर्ट में भी अपील की जाएगी.

'जबरन धर्मांतरण का कानून बच्चियों पर भी लागू हो'

हरियाणा राज्य महिला आयोग की एक्टिंग चेयरपर्सन प्रीति भारद्वाज ने सरकार से गुजारिश करते हुए कहा कि सरकार जो धर्मांतरण पर कानून बना रही है उसे बच्चियों पर भी लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले भी कई बच्चियों को धर्म से संबंधित बहलाया फुसलाया जाता है.

उन्होंने कहा कि इस तरह का क्लोज जरूर कानून में हो. उन्होंने कहा कि एक अध्यादेश के रूप में कानून पर मंथन हो और फिर मंथन, चिंतन करके उस कानून को लाया जाए ताकि प्रदेश की बच्चियों में कॉन्फिडेंस आए, फिर चाहे वो बच्ची किसी भी धर्म, जाती की क्यों ना हो.

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