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सुनपेड़ अग्निकांड: मुख्य आरोपी को नहीं पकड़ पाई CBI, कोर्ट में पेश की क्लोजर रिपोर्ट

फरीदाबाद के गांव सुनपेड़ में आगजनी के दौरान दो बच्चों की मौत हो गई थी. इन बच्चों की उम्र तीन और दो साल थी. पिता ने 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. इस मामले पर पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई.

सीबीआई कोर्ट पंचकुला (फाइल फोटो)

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Published : May 17, 2019, 8:10 AM IST

Updated : May 17, 2019, 2:45 PM IST

पंचकूला: बहुचर्चित सुनपेड़ अग्निकांड मामले में पंचकूला की विशेष CBI कोर्ट में आज सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान 2 आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए.

बचाव पक्ष का वकील

बचाव पक्ष वकील अभिषेक राणा ने बताया कि मामले में सीबीआई असली गुनहगारों को पकड़ नहीं पाई है. सीबीआई ने मामले की क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दे दी है. आरोपियों को डिस्चार्ज किए जाने को लेकर कोर्ट में बहस होनी थी लेकिन शिकायतकर्ता पार्टी को डिस्चार्ज किए जाने की कॉपी नहीं मिली, जिसके चलते कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वो डिस्चार्ज करने की कॉपी शिकायतकर्ता को दे. इस मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी. 5 जुलाई को आरोपियों को डिस्चार्ज किए जाने को लेकर बहस होगी.

क्या है सुनपेड़ गांव अग्निकांड केस?

20 अक्टूबर 2015 को फरीदाबाद के गांव सुनपेड़ में आगजनी के दौरान में 2 बच्चों की घर में जलकर मौत हो गई थी. हादसे में माता-पिता भी झुलस गए थे. इस मामले में मृतक बच्चों के पिता ने 12 लोगों पर बच्चों को जिंदा जलाने का आरोप लगाया था.

Last Updated : May 17, 2019, 2:45 PM IST

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