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पंचकूला कोर्ट ने तीन आरोपियों को सजा के साथ-साथ आर्थिक रूप से किया दण्डित, मुख्य आरोपी को तीन साल की सजा

पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई कोर्ट ने तीन दोषियों को सजा सुनाई. मुख्य दोषी सुरेश कुमार लोहान को 3 साल की सजा सुनाई. साथ ही चांदी राम व अन्य दोषी कमला देवी को 2-2 साल की सजा सुनाई गई.

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Published : Feb 8, 2019, 10:02 PM IST

कांस्पेट इमेज.

पंचकूला: करोड़ों रूपये के करप्शन के मामले में शुक्रवार को पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई कोर्ट ने तीन दोषियों को सजा सुनाई. कोर्ट ने तीनों को 30 जनवरी को दोषी करार दिया था और आज(शुक्रवार) को मुख्य दोषी सुरेश कुमार लोहान को 3 साल की सजा सुनाई. साथ ही चांदी राम व अन्य दोषी कमला देवी को 2-2 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी सुरेश कुमार को 3 लाख 50 हजार रुपये, दोषी कमला देवी को 2 लाख रुपये और दोषी चांदी राम को 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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मामले में एफआईआर 2007 में दर्ज हुई थी और सीबीआई ने सीबीआई कोर्ट में चालान 2009 में पेश किया था. मुख्य दोषी सुरेश कुमार लोहान है. जोकि एलआईसी हिसार में कार्यरत था. मामले में अन्य दो दोषी चांदी राम और कमला देवी है.
दरअसल सुरेश कुमार लोहान पर आरोप था कि सुरेश कुमार अपने एजेंट्स के पैसों को अपने एकाउंट में ट्रांसफर कर लेता था. वहीं सुरेश कुमार ने अपने इस दो नम्बर के रुपयों से अपनी पत्नी कमला देवी और चांदी राम के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी थी. मामले का खुलासा तब हुआ जब एलआईसी विजिलेंस ने ऑडिट किया था. मामले को गहनता से लेते हुए पचंकूला कोर्ट ने आज सीबीआई के तीनों दोषियों को सजा सुनाई है.

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