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जाट आंदोलन: कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी केस में दस्तावेज नहीं दे पाई CBI, 15 जुलाई को अगली सुनवाई - पंचकूला

सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत में कैप्टन अभिमन्यु के घर हुई आगजनी मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई में सभी आरोपी प्रत्यक्ष रूप से पेश हुए.

कैप्टन अभिमन्यु (फाइल फोटो)

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Published : Jul 1, 2019, 4:25 PM IST

Updated : Jul 1, 2019, 4:38 PM IST

पंचकूला: जाट आंदोलन के दौरान वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर हुई आगजनी के मामले में विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई में 11 आरोपी कोर्ट में प्रत्यक्ष रूप से पेश हुए. जो काफी लंबे समय से वीसी के जरिए कोर्ट में पेश होते थे.

वहीं अन्य आरोपी भी आज कोर्ट में पेश हुए. आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सीबीआई ने जो बचाव पक्ष को दस्तावेज दिए थे वह पूरे नहीं थे, जिसके चलते सीबीआई को वो दस्तावेज बचाव पक्ष को देने थे. अब मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी और 15 जुलाई को सीबीआई बचाव पक्ष को बाकि बचे हुए दस्तावेज देगा.

क्या है मामला?
जाट आंदोलन के दौरान रोहतक में 19 और 20 फरवरी को वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर पर आगजनी, डकैती, दंगे का मामला सामने आया था. हरियाणा पुलिस ने इस बारे में 27 फरवरी 2016 को अरबन स्टेट पुलिस थाने में मामला दर्ज किया था.

हरियाणा में साल 2016 में फरवरी महीने के दौरान जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जाट आरक्षण की मांग लेकर जसिया में विशाल धरना किया गया, लेकिन ये धरना जल्द ही हिंसक हो गया. रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद समेत प्रदेश के कई इलाकों में हिंसा हुई थी.

इसी हिंसा में 19 फरवरी को रोहतक में वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी हुई. जिस वक्त आगजनी हुई, कैप्टन अभिमन्यु के परिजन घर पर ही मौजूद थे. उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई थी.

Last Updated : Jul 1, 2019, 4:38 PM IST

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