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यात्रियों को लेकर जेट एयरवेज की लापरवाही, उपभोक्ता फोरम ने लगाया 90 हजार का जुर्माना - airoplane,

जिला उपभोक्ता फोरम नारनौल ने जेट एयरवेज पर 90 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया है.

उपभोक्ता फोरम जेट एयरवेज पर लगाया 90 हजार का जुर्माना

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Published : Mar 13, 2019, 10:32 AM IST

महेंद्रगढ़: नारनौल के नजदीकी गांव कांवी के सुनील दत्त, हरपाल सिंह व प्रेमचंद तथा निवाजनगर के रहने वाले योगेश कुमार, नया गांव के जवाहर सिंह व गांव छापड़ा-बीबीपुर के ताराचंद ने 28 जनवरी 2018 को यात्रा डॉट कॉम आनलाइन साइट के माध्यम से जेट एयरवेज की 28 फरवरी 2018 को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 3 से पोर्ट ब्लेयर वीर सावरकर एयरपोर्ट के लिए बुक करवाई थी.


अधिवक्ता सुभाष यादव ने बताया कि तय शेड्यूल के अनुसार 28 फरवरी 2018 को जेट एयरवेज का विमान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयर पोर्ट से सुबह 9 बजकर 10 मिनट पर उड़ान भरकर उपरोक्त यात्रियों को चेन्नई एयरपोर्ट पर दोपहर 12 बजकर 10 मिनट पर पहुंचने का समय निर्धारित था. इसके बाद चेन्नई से जेट एयरवेज की दूसरी फ्लाइट से दोपहर 12 बजकर 40 मिनट पर चेन्नई से दोपहर 2 बजकर 50 मिनट पर वीर सावरकर एयरपोर्ट के लिए पोर्ट ब्लेयर के लिए जाना निर्धारित था.

उपभोक्ता फोरम जेट एयरवेज पर लगाया 90 हजार का जुर्माना


उपरोक्त यात्रियों को बिना सूचना दिए जेट एयरवेज ने इन यात्रियों की फ्लाइट बदल कर सुबह 6 बजकर 40 मिनट पर कर दी. ये यात्री जब 28 फरवरी 2018 को टिकट में निर्धारित समय के अनुसार सुबह 6 बजकर 30 मिनट पर सुरक्षा चेकिंग के लिए नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 3 पर पहुंचे. टिकट काउंटर पर बैठे कर्मचारी ने बताया कि आपकी फ्लाइट तो 6 बजकर 40 मिनट पर जा रही है. कर्मचारी की बात को सुनकर शिकायतकर्ताओं को गहरा धक्का लगा.
शिकायतकर्ताओं ने विरोध जताया कि उनको फ्लाइट चेंज करने की कोई सूचना नहीं दी गई. उन्होंने बताया कि जेट एयरवेज के काउंटर पर बैठे कर्मचारी सूचना देने का कोई प्रमाण नहीं दे पाए. घंटों की जद्दोजहद के बाद जेट एयरवेज ने अपनी गलती मानते हुए सभी 6 यात्रियों को नए टिकट बनाकर 9 बजकर 10 मिनट पर भेज दिया.

उपभोक्ता फोरम जेट एयरवेज पर लगाया 90 हजार का जुर्माना


जब यात्री 12 बजे चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनको बताया गया कि आज पोर्ट ब्लेयर के लिए कोई फ्लाइट नहीं है. आपको 1 मार्च 2018 को 12 बजकर 10 मिनट पर पोर्ट ब्लेयर के लिए फ्लाइट मिलेगी. रात चेन्नई में ही रुकना पड़ेगा. जिस पर भी यात्रियों ने विरोध जताया. लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई.


इसके बाद यात्रियों ने जेट एयरवेज से रहने, खाने और यातायात की सुविधा उपलब्ध करवाने का आग्रह किया. वो भी सिरे से ठुकरा दिया गया. इसके बाद इन यात्रियों ने अपने खर्चे पर होटल और खाने की व्यवस्था की. यात्रियों को मानसिक व आर्थिक कष्ट उठाना पड़ा.


इसके अलावा पहले से ही शेड्यूल के अनुसार ब्लेयर में जो होटल व क्रूज बुक कर रखे थे, उनका खर्चा भी वे पहले ही दे अदा कर चुके थे. यात्रियों को दोहरा नुकसान उठाना पड़ा. इसकी शिकायत उपभोक्ता अदालत नारनौल में शिकायतकर्ताओं ने की. जिसकी सुनवाई करने के बाद उपभोक्ता अदालत चेयरमैन अशोक कुमार गर्ग व सदस्य सुदेश तथा राजेंद्र प्रसाद की फॉर्म ने भी माना कि जेट एयरवेज ने बिना कोई सूचना दिए यात्रियों की फ्लाइट बदल दी.


जिसका हर्जाना प्रत्येक यात्री को 15-15 हजार रुपए के हिसाब से जेट एयरवेज को देना होगा. जिसमें 5000 रहने-खाने तथा 10000 हजार रुपए मानसिक परेशानी और उत्पीड़न के रूप में अदा करने होंगे. यानी 6 यात्रियों के कुल 90000 रुपए अदा करने होंगे. इसके अलावा 55 सौ रुपए मुकदमा खर्च भी देना होगा.

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