करनाल: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं. इन योजनाओं का खास मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और संपन्न बनाना भी है. ऐसी ही एक योजना का नाम मातृशक्ति उद्यमिता योजना (Haryana Matrushakti Udyamita Yojana) है. इस योजना का उद्देश्य है कि हरियाणा की महिलाओं को अपना उद्योग शुरू करने के लिए प्रेरित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करना.
मातृशक्ति उद्यमिता योजना आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को बैंक ऋण उपलब्ध कराकर उद्योग शुरू करने में मदद करती है. इस योजना के जरिए महिलाओं को 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई है. हरियाणा सरकार द्वारा मातृशक्ति उद्यमिता योजना महिला विकास निगम के माध्यम से चलाई जा रही है. इस योजना को और बेहतर बनाने के लिए हरियाणा का जिला प्रशासन इसके बारे में महिलाओं को जागरुक कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकें.
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मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शर्तें और योग्यता- मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिये. इसके साथ ही ऐसी महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, जो पहले से लिये गये ऋण की डिफॉल्टर नहीं हो. लोन के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की परिवारिक सालाना आय 5 लाख रुपये से कम हो. साथ ही आवेदनकर्ता महिला को हरियाणा की स्थाई निवासी होना चाहिए.
योजना का लाभ लेने के महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए. मातृशक्ति उद्यमिता योजना की एक खास बात ये भी है कि ऋण लेने के बाद समय पर किश्त का भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज की अनुदान राशि हरियाणा सरकार का महिला विकास निगम देगा. हरियाणा महिला विकास निगम की योजना के तहत डेयरी, उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों तथा केवीआईबी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं.
महिलाएं क्या काम कर सकती हैं- जिस महिला को इस योजना का लाभ मिलता है, वो इस पैसे से ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैल्यून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटिक, फोटो स्टेट की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आईसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम, बैग बनाना, टिफन सर्विस, मिटटी के बर्तन (मटके) इत्यादि बनाने का अपना काम शुरू कर सकती हैं.
मातृशक्ति योजना में 3 लाख तक का ऋण लिया जा सकता है. योजना के लिए जरूरी दस्तावेज- हरियाणा सरकार ने महिलाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिये कुछ दस्तावेज निर्धारित किए हैं. यह दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे. इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र के साथ राशन कार्ड, परिवार पहचान-पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार की फोटो, रिहायशी प्रामण-पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सट्रिफिकेट और अनुभव प्रमाण-पत्र आदि शामिल हैं. अगर किसी महिला को इस बारे में कोई जानकारी लेनी है तो हरियाणा महिला विकास निगम के जिला कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं.
योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य- इस योजना को शुरू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो महिलाएं कोई छोटा काम शुरू करना चाहती हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उनको सरकार की इस योजना के तहत ऋण दिया जाता है. ऋण के इस पैसे से महिला अपना कारोबार शुरू कर सकती है और अपने परिवार को अच्छे से संभाल सकती है. आर्थिक रूप से मजबूत होने पर महिला खुद भी आत्मनिर्भर बनेगी और उसके परिवार का भी विकास होगा.
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