करनाल:महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन मुस्तैद है. उपायुक्त करनाल अनीश यादव और पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन के नेतृत्व में जिला के अधिकारियों की टीम ने शुक्रवार को राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) का दौरा किया और आगामी 24 अप्रैल को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान एडवांस सिक्योरिटी लायसन (एएसएल) टीम भी मौके पर उपस्थित रही. इस दौरान राष्ट्रपति को करनाल लाने वाले भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर की भी सेफ लैंडिंग का ट्रायल किया गया.
बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 अप्रैल को सुबह करीब साढ़े 10 बजे राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) के सभागार में आयोजित दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी. साथ ही संस्थान से डेयरी इंजीनियरिंग कर चुके छात्र-छात्राओं को डिग्री प्रदान करेंगी. कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर उपायुक्त अनीश यादव और पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी अधिकारी ड्यूटी में कोताही न बरतें और अपना शत-प्रतिशत इनपुट देकर सभी तैयारियां समय रहते पूरा कर लें.
इस मौके पर उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को हेलीपैड स्थल पर मौजूद वृक्षों की ट्रीमिंग करने के भी आदेश दिए. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को हेलीपैड व कार्यक्रम स्थल पर्याप्त संख्या में एंबुलेंस की तैनाती तथा कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के स्टाफ को अलर्ट मोड पर रखने के लिए कहा गया. फायर ब्रिगेड की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. इस दौरान महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम से संबंधित किए जाने वाले सभी प्रबंधों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए.
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वहीं, जिलाधीश अनीश यादव ने महामहिम राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू एवं हरियाणा के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के करनाल दौरे के दौरान जिला में उनकी सुरक्षा के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किये गए हैं.आदेशों में कहा गया है कि जिस स्थान पर महामहिम राष्ट्रपति व राज्यपाल व मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहेगा. उसके 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर 24 अप्रैल को रेड जोन घोषित किया गया है. जिसमें कोई भी मानव रहित उड़ने वाला वाहन (ड्रोन इत्यादि) के उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा. उक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.