करनाल:सीएम सिटी करनाल में किसानों को धान की अगेती रोपाई करने पर कृषि विभाग द्वारा नोटिस थमा दिया गया है. नियम के मुताबिक 15 जून से धान की रोपाई का काम शुरू होना है, लेकिन किसानों ने 25 एकड़ जमीन पर समय से पहले ही धान की रोपाई कर ली है. कृषि विभाग का कहना है कि धान की अगेती रोपाई करने पर पाबंदी लगी है.
वहीं ऐसे मामलों में कार्रवाई को लेकर क्या प्रावधान है और कितना जुर्माना लगाया जा सकता है इसको लेकर ईटीवी भारत ने करनाल के उपकृषि निदेशक डॉ. आदित्य प्रताप डबास से बात की.
2009 में हरियाणा सरकार लागू किया था कानून
उन्होंने बताया कि 2009 में हरियाणा सरकार ने वाटर कंजर्वेशन एक्ट-2009 लागू किया था. जिसमें यह प्रावधान था कि अगर हरियाणा में कोई भी किसान 15 जून से पहले धान की रोपाई करेगा तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा. जिसके चलते हरियाणा में धान की रोपाई 15 जून के बाद होने लगी.
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कहीं ना कहीं जो सरकार की मुहिम थी कि पानी बचाया जाए, किसानों को भी समझ में आ गया था कि अगर हम ऐसे 2 महीने पहले धान की रोपाई करेंगे तो उसमें पानी ज्यादा लगेगा क्योंकि धान की फसल में सबसे ज्यादा पानी की खपत होती है. सरकार का भी ये मकसद था कि किसी भी तरीके से पानी को बचाया जा सके क्योंकि हरियाणा के कई जिलों में वाटर लेवल काफी नीचे चला गया था जिससे 2-3 दशक के बाद पानी की समस्या उत्पन्न होती. इसी को ध्यान में रखते हुए यह एक्ट बनाया गया था.