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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कैथल कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 85 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया - imprisonment to Guilty minor raping

कैथल जिला कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 85 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला साल 2021 का है.

Kaithal court sentenced life imprisonment to Guilty minor raping
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कैथल कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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Published : May 18, 2023, 6:49 PM IST

कैथल:हरियाणा में कैथल जिला कोर्ट ने नाबालिग से रेप करने के आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद के साथ 85 हजार रुपये जुर्माना देने की सजा का ऐलान किया है. यदि दोषी जुर्माना नहीं देता है तो 17 महीने की कैद की सजा अधिक काटनी होगी. पीड़िता को डीएलएसए की तरफ से भी 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी कोर्ट ने किया है. वहीं, जो जुर्माना दोषी भरेगा उससे 40 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे.

बता दें कि 24 मई 2021 को पीड़िता की मां ने थाना सिविल लाइन में मामले की शिकायत दी थी. इस केस में पीड़िता की मदद एडवोकेट आदित्य गर्ग ने की है. एडवोकेट ने बताया कि दो साल पहले 15 साल की नाबालिग लड़की का किसी अनजान शख्स ने सुबह करीब साढ़े तीन बजे अपहरण कर लिया था. उस समय उसके पिता व भाई किसी काम के सिलसिले में सब्जी मंडी गए हुए थे. जिस बात का फायदा उठाकर अज्ञात शख्स उनके घर में घुस गया था और उनकी बेटी का अपहरण कर लिया.

परिजनों ने पीड़िता की खोज की लेकिन कहीं भी पता नहीं चल सका था. जिसके चलते परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई. पुलिस ने इस मामले में छानबीन शुरू कर दी. पुलिस ने साइबर सेल की मदद से उसके फोन की लोकेशन की जांच की. जिसमें पता चला कि लड़की साहनेवाल जिला लुधियाना पंजाब में है. इसी आधार पर पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया था. इसके बाद पुलिस ने उसकी काउंसलिंग और मेडिकल टेस्ट करवाया जिसके बाद उसे परिजनों को सौंप दिया.

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लडक़ी के जज के सामने भी धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान कलमबद्ध करवाए गए. इसके बाद आरोपी सावन को गिरफ्तार किया गया. जिसने बताया कि वह लडक़ी को शादी का झांसा देकर साहनेवाल ले गया था. वहां एक किराए के कमरे में उसके साथ तीन बार दुष्कर्म किया. पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत में पेश किया. केस में कुल 19 गवाह पेश किए गए. दोनों पक्षों को बारीकी से सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया. अपने 41 पेज के फैसले में उसे आजीवन कारावास व 85 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. वह पहले से ही जेल में बंद था.

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