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आदर्श आचार संहिता: '50 हजार से ज्यादा की राशि बिना किसी काम लेकर ना चलें' - jind moral code of conduct

हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है. इसी को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी आवश्यक काम के 50 हजार से ज्यादा की राशि लेकर नe चले.

जींद जिला प्रशासन

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Published : Sep 26, 2019, 10:11 PM IST

जींद: हरियाणा में 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जींद में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिए पर्यवेक्षकों कि नियुक्ती कर दी गई है. पर्यवेक्षकों ने 26 सितंबर से अपना कार्यभार विधिवत रूप से संभाल लिया है.

चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशयों के लिए 27 सितंबर से नामांकन प्रकिया आरंभ हो जाएगी जो कि 4 अक्टूबर तक चलेगी. 5 अक्टूबर को छंटनी कि जाएगी और 7 अक्टूबर तक नांमाकन वापिस लिया जा सकता है.

जींद के चुनाव तहसिलदार रवि शर्मा ने बताया कि चुनाव आयोग ने ये भी निर्देश दिया है कि पचास हजार तक की राशि यदि कोई व्यक्ति लेकर आवागमन करता है तो उसके पास उस राशि का स्पष्ट उदेश्य और दस्तावेज होने चाहिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो इस राशि का क्या प्रयोग करेगा.

50 हजार से ज्यादा की राशि बिना किसी काम लेकर न चलें, देखें वीडियो

उन्होने बताया कि मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए तहसिल स्तर, जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर पर कार्यक्रमों को आयोजन किया जाएगा. जिसके तहत शुक्रवार को हिसार मंडल के आयुक्त की अगुवाई में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय राजकिय महिला महाविद्यालय में होगा.

बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है. 21 अक्टूबर को प्रदेश के 1.8 करोड़ वोटर्स 90 विधानसभा सीटों पर मतदान करेंगे. अब चुनावी कार्यक्रम के तहत 27 सितंबर से विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी. नामांकन दाखिल करने के लिए अंतिम तारीख 4 अक्टूबर है.

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