जींदःहरियाणा में आज भी बाल विवाह जैसी कई सामाजिक बुराइयां पनप रही हैं, जो ना केवल प्रदेश के विकास को रोक रही है बल्की देश के भविष्य पर भी खतरा है. हरियाणा में बाल विवाह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे. ये जानते हुए भी कि निर्धारित उम्र से पहले लड़के और लड़की की शादी कराना गैरकानूनी है, लोग बेखौफ बाल विवाह जैसी कुरीतियों का मान रहे हैं.
जींद में सामने आए इतने मामले
अकेले जींद जिले में साल 2019 से अप्रैल साल 2020 तक 14 मामले सामने आ चुके हैं. वहीं साल 2020 की अप्रैल से अबतक 22 बाल विवाह पुलिस ने रुकवाए हैं. ताजा मामला जींद के सूदकैन गांव से सामने आया है. जहां पुलिस ने 17 साल और 16 साल की दो बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद होने से बचा ली.
क्या है विवाह के नियम ?
बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के मुताबिक, पुरुषों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल और महिलाओं की 18 साल होनी चाहिए. जिसका बाल विवाह हुआ है, वो बालिग होने के दो साल बाद तक अपना विवाह निरस्त करा सकता है. बता दें बाल विवाह एक गैर जमानती अपराध है.