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विधानसभा चुनाव: हथियार जमा नहीं करवाने वाले लाइसेंस धारकों के खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई - झज्जर निर्वाचन आयोग न्यूज

लाइसेंसी असलहा रखने वाले लोगों को आचार संहिता लगने के बाद 2 दिन का समय दिया गया था, लेकिन अब तक लोग लाइसेंसी हथियार जमा करवाने को लेकर गंभीर नहीं हैं. इसलिए अब उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत करवाई अमल में लाई जाएगी. जानिए क्या है आईपीसी की धारा 188

लाइसेंस धारकों के खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई

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Published : Sep 27, 2019, 9:04 PM IST

झज्जरः विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद आचार संहिता लगते ही झज्जर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है. निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार बुधवार शाम तक 5 हजार में से करीब 3 हजार लाइसेंसी हथियार अलग-अलग थानों में लाइसेंस धारकों ने जमा कराए हैं. ऐसे में जानबूझ कर अपना हथियार जमा न कराने वाले लाइसेंस धारकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के दिशा निर्देश एसएसपी ने दिए हैं.

आदेशों की अवहेलना
डीएसपी राहुल देव ने बताया कि सभी थाना प्रबंधकों को ऐसे शस्त्र लाइसेंस धारकों की सूची अपडेट करके पुलिस अधीक्षक कार्यालय भेजने को कहा गया है. जिन्होंने बिना किसी वैध अनुमति के अपने हथियार जानबूझकर जमा नहीं करवाए हैं. उन्होंने बताया कि जिले के सभी असलाह लाइसेंस धारकों को अपने-अपने हथियार जमा करवाने के लिए निर्देश दिए थे. ऐसे में प्रशासन के आदेशों की पालना नहीं करने पर सख्ती दिखाते हुए उन सभी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

लाइसेंस धारकों के खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई

धारा 188 के तहत कार्रवाई
डीएसपी राहुल देव ने बताया कि लाइसेंसी असलहा रखने वाले लोगों को आचार संहिता लगने के बाद 2 दिन का समय दिया गया था, लेकिन अब तक लोग लाइसेंसी हथियार जमा करवाने को लेकर गंभीर नहीं हैं. इसलिए अब उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत करवाई अमल में लाई जाएगी. डीएसपी का कहना है कि आचार संहिता लगने के बाद से ही पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने के लिए काम कर रही है. ऐसे में कई अपराधी पुलिस के हत्थे भी चढ़ चुके है.

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चुनावों के मद्देनजर तैयारी
गौरतलब है कि आगामी 21 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन पूर तरह चौकन्ना है. जिसके चलते सभी असला लाइसेंस धारकों से अपने हथियार नजदीकी थानों में जमा कराने के निर्देश किए गए थे. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ज्वेलर्स और पेट्रोल पंपों कर काम करने वाले लोगों को भी हथियार रखने के लिए परमिशन लेनी जरूरी है. पुलिस के मुताबिक चुनाव प्रक्रिया को शान्ति पूर्ण बनाए रखने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं.

क्या है धारा 188
आईपीसी 188 के तहत सरकारी सेवक के कानूनी आदेश की अवहेलना पर पुलिस केस दर्ज करती है. इसमें पुलिस चालान पेश करती है. कोई भी मैजिस्ट्रेट इस पर विचार कर सकता है. इसमें 1 हजार रुपए तक जुर्माना और 6 माह तक सजा का प्रावधान या फिर दोनों का है.

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