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फतेहाबाद में छात्रा के अपहरण का मामला: कोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई तीन तीन साल कैद की सजा - minor girl kidnapped in fatehabad

फतेहाबाद में नाबालिग सहपाठी छात्रा को अगवा करने के ढाई साल पुराने मामले में कोर्ट (Fatehabad Courts decision) ने छात्र और उसके तीन दोस्तों को 3-3 साल की कैद (imprisonment to the student and his 3 friends) और जुर्माने की सजा सुनाई है.

Fatehabad Courts decision 3-3 years imprisonment to the student and his 3 friends who kidnapped the classmate
फतेहाबाद कोर्ट का फैसला, सहपाठी छात्रा को अगवा करने वाले छात्र और उसके 3 दोस्तों को 3-3 साल की कैद

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Published : Dec 2, 2022, 6:50 PM IST

फतेहाबाद: नाबालिग सहपाठी छात्रा को अगवा करने के ढाई साल पुराने मामले में कोर्ट (Fatehabad Courts decision) ने छात्र और उसके तीन दोस्तों को 3-3 साल की कैद (imprisonment to the student and his 3 friends) और जुर्माने की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह ने इस मामले में सजा सुनाते हुए दोषियों पर 3 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

गौरतलब है कि छात्र ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग छात्रा को घर से अगवा कर जान से मारने की धमकी दी. जानकारी के अनुसार पीड़ित छात्रा के पिता ने इस संबंध में इंद्रजीत, राकेश कुमार, लोकेन्द्र उर्फ लोकी व मदन लाल के खिलाफ 12 जून 2020 को विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया था. पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी 8 जून 2020 को रात के करीब 12 बजे घर पर पढ़ रही थी.

इस दौरान उसका सहपाठी इंद्रजीत घर पर आया. वो मेरी बेटी से पढ़ाई के बारे में पूछने लगा, इसी दौरान हमारे पड़ोसी के लड़के सौरभ, राकेश व उसके सात-आठ दोस्त आ गए. जिनके हाथों में हथियार थे. उन्होंने इंद्रजीत व मेरी बेटी को (classmate kidnapped in fatehabad) पकड़ा और जबरन अपने घर लेकर गए. वहां 10-12 अन्य लड़कों के साथ मिलकर उन्होंने मेरी लड़की के साथ छेड़छाड़ की और शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की.

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इन्होंने इसका वीडियो भी बना लिया. इसके बाद मेरी बेटी का मोबाइल नंबर लेकर उसे छोड़ दिया. छात्रा के पिता ने बताया कि कुछ समय बाद उन्होंने मेरी बेटी को दोबारा फोन करके उसका वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए उसे बुलाया. परेशान बेटी ने पिता को घटना की जानकारी दी. पीड़िता ने अपने पिता को बताया कि राकेश के पास पिस्तौल थी. वे पुलिस कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे. हिम्मत कर पिता ने केस दर्ज कराया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी इंद्रजीत, राकेश कुमार, लोकेंद्र उर्फ लोकी व मदनलाल को आईपीसी की धारा 363, 456 व 506 के तहत दोषी करार दिया है.

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