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हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के बदलाव का विरोध, अधिकारी बोले- ये पब्लिक के हित में नहीं

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट हरियाणा चैप्टर हरियाणा सरकार के बिल्डिंग कोड 2017 में बदलाव का विरोध कर रहे हैं. इन लोगों ने कहा कि इस फैसले से लोगों को नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होगा.

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Published : Jul 10, 2019, 6:28 PM IST

फरीदाबाद: हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 में बदलाव करने के फैसले को लेकर विरोध हो रहा हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट हरियाणा चैप्टर ने इस फैसले का विरोध किया है.

आर्किटेक्ट पदाधिकारियों की बैठक

इसी मुद्दे को लेकर आज फरीदाबाद में इन पदाधिकारियों ने एक प्रेसवार्ता में सरकार को इस फैसले को बदलने की अपील की और कहा की सरकार यह निर्णय पब्लिक के हित में नहीं होगा व इससे लोगों को इससे नुकसान होगा.

क्या है फैसला

इस फैसले के बाद डिप्लोमा धारक एवं ड्राफ्टमैन भी 200 वर्ग मीटर तक के भवनों के नक्शे बना सकेंगे और इसे पास भी करवा सकेंगे. विरोध कर रहे पदाधिकारियों का कहना है कि नक्शा बनाना उन आर्किटेक्ट जिनके पास डिग्री है. यह लोग न तो आर्किटेक्ट है ना ही इनके पास आर्किटेक्ट की डिग्री है.

उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कF यह तो वह बात हो गई कि आपको इलाज के लिए डॉक्टर के पास न भेजकर सीधे कंपाउंडर के पास भेजें तो इससे लोगों का ही नुकसान होगा. आर्किटेक्ट्स का कहना था कि इस मुद्दे को लेकर कई अन्य स्टेट के चैप्टर चेयरमैन भी सरकार के सामने अपनी आपत्ति दर्ज करवा चुके हैं. इन लोगों को उम्मीद है कि सरकार हमारी बातें समझेंगी.

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