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कांत एनक्लेव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लताड़ा, PLPA मामले में भी कठघरे में किया खड़ा

PLPA मामले में सरकार की हो रही किरकिरी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई लताड़

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Published : Mar 8, 2019, 10:34 PM IST

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

फरीदाबादः पीएलपीए में संशोधन का विधेयक पास करने के बाद लगातार सरकार की किरकिरी हो रही है. पहले समाजिक संस्थाओं ने सरकार को विरोध जताया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को लताड़ दिया. वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

फरीदाबाद में अरावली की वादियों में बने हुए बहुचर्चित कांत एनक्लेव और पीएलपीए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हरियाणा सरकार को जमकर लताड़ लगाई है.
वहीं इस मामले में बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एलएन पराशर ने बताया कि कोर्ट में कांत एनक्लेव मामले की तारीख थी, जिसमें कोर्ट में कांत एनक्लेव को तोड़ने के फैसले में सुनवाई हुई, तो वहीं पीएलपीए में किए गए संशोधन पर कोर्ट ने हरियाणा सरकार को तलब किया.

कोर्ट ने कहा कि सरकार पहले इस एक्ट से लोगों को होने वाले फायदे बताएं और तब तक अरावली में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य शुरू न करें. साथ ही उन्होंने बताया कि मार्च के अंतिम हफ्ते में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख दी है.

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