चंडीगढ़ः सूबे की सरकार ने अपने पात्र कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरुप संशोधित मकान किराया भत्ता यानी एचआरए को 1 अगस्त 2019 से लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. मुख्यमंत्री के साथ कर्मचारी संगठनों की हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को 1 अगस्त से एचआरए देने का वादा किया था, जिसके तहत वित्त विभाग ने इसे अनुमति दे दी है. इसके तहत 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न शहरों और कस्बों में तैनात राज्य सरकार के कर्मचारियों को संशोधित मकान किराया भत्ता दिया जाएगा.
दरअसल सरकार ने मकान किराया भत्ता देने के लिए कुछ श्रेणी बनाई है, जिसमें 50 लाख या इससे अधिक आबादी वाले शहरों को एक्स श्रेणी में कवर किया और ऐसे शहरों में तैनात कर्मियों को 24% या न्यूनतम 54,00 मकान किराया भत्ता मिलेगा. इसी प्रकार 5 लाख या इससे अधिक या 50 लाख से कम आबादी वाले शहरों को वाई श्रेणी में कवर किया गया है और ऐसे शहरों में तैनात कर्मियों को 16% या न्यूनतम 36,00 सौ मकान किराया भत्ता मिलेगा.