चंडीगढ़ः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीनों पक्ष एक बार कोर्ट के आदेश लागू कराने के लिए मीटिंग करें. जिसमें अगर मीटिंग से कोई नतीजा नहीं निकला तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश लागू करेगी.
SYL पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, हरियाणा-पंजाब और केंद्र सरकार को दिए आदेश
एसवाईएल के मुद्दे को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है. कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और केंद्र सरकार को आदेश जारी करते हुए उन्हें आपस में बातचीत करके एसवाईएल का मुद्दा सुलझाने को कहा है.
डिजाइन फोटो
सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और केंद्र सरकार को मीटिंग करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि तीनों पक्ष एक बार कोर्ट के आदेश को लागू करने को लेकर मीटिंग करें. अगर तीनों की मीटिंग से कोई नतीजा नहीं निकलता तो हम अपना आदेश लागू कराएंगे. सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी.