चंडीगढ़: अक्सर बीमा कंपनियां क्लेम देने से जुड़े नियम और शर्तों को बारीक अक्षरों में लिखती हैं. जब क्लेम देने की बात आती है तो वह शर्ते दिखाकर अपनी जिम्मेदारियों से बस जाती है. ऐसे ही एक मामले में हाई कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए आईआरडीए को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
वकील भी नहीं पढ़ सके बीमा कंपनियों के 'नियम एवं शर्त', HC ने दिए IRDA को सख्त निर्देश
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि याची के वकील भी सही से शर्तों को नहीं पढ़ पा रहे थे. हाईकोर्ट ने पाया कि यह मामला जनमानस से जुड़ा हुआ है. इस तरह की शर्तें जब विशेषज्ञ नहीं पढ़ पा रहा है, तो आम आदमी क्या पढ़ पाएगा. हाई कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए आईआरडीए को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
दरअसल हाई कोर्ट में चल रहा ये मामला एक बीमा क्लेम का था. जिस मामले में शिकायत के आधार पर बीमा कंपनी के मैनेजर और अन्य पर एफआईआर दर्ज की गई थी. इस एफआईआर को खारिज करने और करवाने की अपील को लेकर मैनेजर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि याची के वकील भी सही से शर्तों को नहीं पढ़ पा रहे थे.
हाई कोर्ट ने पाया कि यह मामला जनमानस से जुड़ा हुआ है. इस तरह की शर्तें जब विशेषज्ञ नहीं पढ़ पा रहा है, तो आम आदमी क्या पढ़ पाएगा. हाई कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए आईआरडीए को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट ने आईआरडीए पूछा है कि क्यों न बीमा कंपनी कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए जाए. ताकि ना कंपनियां क्लेम देने में किसी तरह की जिम्मेदारी से ना बच सके.