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अयोध्या भूमि विवाद पर फैसला, चंडीगढ़ की संवेदनशील जामा मस्जिद से सुरक्षा व्यवस्था नदारद

अयोध्या भूमि विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. हरियाणा में भी सुरक्षा के मद्देनजर नूंह में धारा 144 लगा दी गई, हालांकि चंडीगढ़ में सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम नजर नहीं आए.

चंडीगढ़ की संवेदनशील जामा मस्जिद से सुरक्षा व्यवस्था नदारद

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Published : Nov 9, 2019, 10:13 AM IST

Updated : Nov 9, 2019, 1:05 PM IST

चंडीगढ़ःसुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद मामले को लेकर फैसला सुना दिया है. जिसके चलते अयोध्या समेत देश के कई हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखा गया है. चप्पे-चप्पे पर पुलिसबल तैनात किया गया है ताकि फैसला आने के बाद किसी भी प्रकार से कोई हिंसा ना हो. चंडीगढ़ में जामा मस्जिद को काफी संवेदनशील माना जाता है, लेकिन फैसले से पहले जामा मस्जिद के आसपास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं लगाई गई थी.

मस्जिद के बाहर नहीं कोई सुरक्षा व्यवस्था
अभी तक तो चंडीगढ़ में हालात बिल्कुल सामान्य हैं. फैसले से पहले चंडीगढ़ पुलिस की ओर से किसी तरह के खास इंतजाम नहीं किए गए. जनजीवन सामान्य तौर पर जारी है. ईटीवी भारत के खबर दिखाने के बाद प्रशासन जागा और मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया. वहां अब हर किसी की चेकिंग की जा रही है.

चंडीगढ़ की संवेदनशील जामा मस्जिद से सुरक्षा व्यवस्था नदारद

हमेशा पुलिस रही तैनात
इससे पहले जब-जब अयोध्या भूमि विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है, तब जामा मस्जिद को एक संवेदनशील जगह मानते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने यहां पर बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी है. क्योंकि ये चंडीगढ़ की सबसे बड़ी मस्जिद है और हजारों की संख्या में यहां मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं.

जिस वजह से यहां पर हमेशा सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं. वहीं आज जब सुप्रीम कोर्ट अयोध्या भूमि विवाद को लेकर फैसला सुनाने वाली है तो यहां पर किसी तरह के सुरक्षा के कोई इंतजाम देखने को नहीं मिल रहे हैं.

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पांच जजों की पीठ ने सुनाया फैसला

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने इस फैसले में विवादित जमीन रामजन्मभूमि न्यास को देने का फैसला किया है यानी विवादित जमीन राम मंदिर के लिए दे दी गई है. जबकि मुस्लिम पक्ष को अलग स्थान पर जगह देने के लिए कहा गया है. यानी कोर्ट ने अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए अलग जगह जमीन देने का आदेश दिया है. राम मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने यह फैसला सर्वसम्मति से दिया है.

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Last Updated : Nov 9, 2019, 1:05 PM IST

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