हाईकोर्ट ने रात 10 बजे से पहले रास्ता खुलवाने के आदेश दिए हैं. चंडीगढ़:पंचकूला में पिछले 3 दिनों से हरियाणा के सरपंच विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने वहां पर पक्का मोर्चा लगाया हुआ है. पक्के मोर्चे की वजह से पंचकूला के लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस मामले को लेकर अब लोग हाईकोर्ट पहुंच गए हैं. हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार रात 10 बजे तक रास्ता खुलवाने के आदेश दिए हैं.
जानकारी के अनुसार पंचकूला-चंडीगढ़ का रास्ता बंद होने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी. इस याचिका पर हाईकोर्ट ने डीसीपी पंचकूला को निर्देश दिए हैं कि शनिवार रात 10 बजे से पहले पंचकूला-चंडीगढ़ अवरोधित सड़क को खाली कराया जाए. जिससे आवागमन बाधित न हो. हालांकि इससे पहले पंचकूला में धरने पर बैठे सरपंचों को एसीपी कम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ओर से नोटिस जारी किया गया था.
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इस नोटिस में सरपंच एसोसिएशन के नेताओं को दो घंटे में रोड खाली करने को कहा गया था. ऐसा नहीं करने पर उन्हें कल 10 बजे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान दर्ज करवाने को कहा गया था. इस मामले में पंचकूला पुलिस ने पहले ही सरपंच एसोसिएशन हरियाणा के पदाधिकारियों से लिखित में लिया गया था कि वे पंचकूला चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का एक तरफ का रास्ता खुला रखेंगे और सरपंच शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगों को लेकर दूसरी तरफ प्रदर्शन करेंगे.
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जिसके बाद एक तरफ से चंडीगढ़ से पंचकूला की ओर जाने वाली सड़क को खोल दिया गया था. इस पर हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के सभी कमेटी सदस्यों ने लिखित में हस्ताक्षर कर एक तरफ का रास्ता खोलने को लेकर सहमति जताई थी. वहीं सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश कमेटी की पंचकूला और चंडीगढ़ पुलिस के साथ सहमति बनने के बाद चंडीगढ़ से पंचकूला की तरफ आने वाला एक तरफ का रास्ता खोला गया. एक तरफ का रास्ता खोले जाने से चंडीगढ़ और पंचकूला के लोगों को ट्रैफिक की समस्या और आने-जाने की समस्या से निजात मिलेगी. यह रास्ता करीब 3 दिनों से बंद पड़ा था.