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सपना ने की FIR रद्द करने की मांग, शिकायतकर्ता ने कहा- ना दी जाए राहत

हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी ने कोर्ट में अपने उपर एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर हटाने की मांग की थी. जिसकी सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता सतपाल तंवर ने कोर्ट को बताया ये गंभीर मामला है. इसमें कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए.

सपना चौधरी (फाइल फोटो)

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Published : Apr 25, 2019, 4:41 AM IST

Updated : Apr 25, 2019, 7:42 AM IST

चंडीगढ़: आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर चर्चा में रहने वाली सपना चौधरी की मुश्किलें कभी कम होती नहीं दिखती. हाल का मामला सपना चौधरी पर एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे को लेकर है. इस मामले में सपना चौधरी ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया जाए. जिस पर शिकायतकर्ता ने कोर्ट से कहा है कि ये गंभीर मामला है. इसमें किसी भी तरह की राहत नहीं दी जानी चाहिए.

बता दें कि बुधवार को वकीलों के वर्क सस्पेंड के कारण कोई भी वकील कोर्ट में पेश नहीं हुआ. जिस कारण इस मामले में बहस पूरी नहीं हो पाई और हाई कोर्ट में सुनवाई स्थगित कर दी गई.

सतपाल तंवर, शिकायतकर्ता

क्या है मामला?
हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने अपने खिलाफ गुरुग्राम में एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की हुई है. सपना ने दायर याचिका में बताया कि उसके खिलाफ गुरुग्राम के सेक्टर 29 में आयोजित कार्यक्रम में एक रागिनी में एक जाति विशेष पर टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए खांडसा गांव के सतपाल तंवर ने एफआईआर दर्ज करवाई है.

सपना ने कोर्ट को बताया कि जो रागिनी उसने गाई है. वह कई दशक से हरियाणा में लोक गायक गाते आ रहे हैं. ऐसे में उसको बदले की भावना से टारगेट बनाया जा रहा है. आपको बता दें कि इस मामले में गुरूग्राम कोर्ट ने सपना को जमानत देने से इनकार कर दिया था. फिर हाईकोर्ट ने सपना के सामने जमानत दी थी और सपना अभी जमानत पर हैं.

Last Updated : Apr 25, 2019, 7:42 AM IST

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