चंडीगढ़: गुरमीत राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत (Punjab Haryana High Court) मिली है. राम रहीम की पैरोल दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पीआईएल को खारिज कर दिया है.
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हाई कोर्ट ने इस पीआईएल की मेंटेनेबिलिटी पर भी सवाल (Gurmeet Ram Rahim) उठाए. कोर्ट ने कहा कि एक इंसान के खिलाफ याचिका को जनहित याचिका कैसे माना जाए. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को ऐसी अरोड़ा की रिप्रेजेंटेशन को एक हफ्ते में निपटारा करने के (Court relief to Gurmeet Ram Rahim) निर्देश दिए.
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