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कच्चे कर्मचारियों को हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, उम्र सीमा में मिली बड़ी छूट - उम्र सीमा

विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राज्य सरकार ने प्रदेश में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. सरकार द्वारा की जा रही भर्तियों में पहले अस्थायी कर्मचारी 42 से ज्यादा उम्र होने के चलते आवेदन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब खट्टर सरकार ने उम्र सीमा में छूट देने का फैसला लिया है.

मनोहर लाल खट्टर

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Published : Jul 4, 2019, 9:19 AM IST

चंडीगढ़:हरियाणा के कच्‍चे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. राज्‍य सरकार ने सरकारी विभागों, निगमों और सरकारी कंपनियों में लगे कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. दरअसल मौजूदा दौर में चल रही भर्तियों में उम्र अधिक होने की वजह से कच्चे कर्मचारी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें अब उम्र सीमा में छूट देने का फैसला किया है.

उम्र सीमा में कितनी होगी छूट
एडहॉक, अनुबंध, दैनिक वेतन और आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को निर्धारित उम्र सीमा में उतने वर्षों की छूट मिलेगी, जितने समय से वह उस पद पर काम कर रहे होंगे. इसके साथ ही उनको भर्ती में अनुभव के लिए अतिरिक्‍त अंक भी मिलेंगे.

मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशक, मंडलायुक्त, हाईकोर्ट और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और उपायुक्तों को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं. बता दें कि हाईकोर्ट ने साल 2014 में योगेश त्यागी बनाम सरकार के मामले में निर्देश दिया था कि सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्की नौकरियों में आवेदन के लिए उम्र सीमा में छूट दी जाए.

मौजूदा समय में प्रदेश में 60 हजार से अधिक कच्चे कर्मचारी हैं. इनमें बड़ी संख्या में कर्मचारी ऐसे हैं जो 42 साल से अधिक उम्र होने के कारण भर्तियों में आवेदन नहीं कर पा रहे थे. अब उम्र सीमा में छूट के चलते वह नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे.

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