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HC का रैपिड मेट्रो को नोटिस, 9 सितम्बर आधी रात को भी मेट्रो सेवा जारी रखने का आदेश - punjab and haryana High Court

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रैपिड मेट्रो को बंद करने की मांग को टाल दिया है. याचिका में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गुरुग्राम रैपिड मेट्रो रेल सेवा को 9 सितंबर आधी रात अपनी सर्विस जारी रखने के आदेश दिए.

punjab and haryana high court

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Published : Sep 7, 2019, 8:56 AM IST

चंडीगढ़:पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रैपिड मेट्रो को बंद करने की मांग को टाल दिया है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में शुक्रवार को हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी.

59 हजार यात्री होंगे प्रभावित

याचिका में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गुरूग्राम रैपिड मेट्रो रेल सेवा को 9 सितंबर आधी रात अपनी सर्विस जारी रखने के आदेश दिए और रैपिड मेट्रो को सोमवार 9 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है. हाईकोर्ट में हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से कहा गया कि रैपिड मेट्रो रेल को 2013 से आई एल एन्ड एफ एस इंफ्रास्टक्चर अपनी सेवाएं दे रही है और रोजाना 59 हजार यात्री सफर करते हैं

वित्तीय संकट से जूझ रहा है रैपिड मेट्रो

कंपनी ने आर्थिक संकट का हवाला देते हुए कहा था कि वो अपनी सेवा आगे जारी रखने में सक्षम नहीं हो पा रही है. आपको बता दें कि वित्तीय संकट से जूझ रही रैपिड मेट्रो का हरियाणा सरकार के साथ इस मेट्रो को चलाने का समझौता हुआ था. समझौते के तहत कंपनी ने हरियाणा सरकार को जून में नोटिस भेज कर 90 दिनों में इस सेवा को बंद करने को कहा था और कंपनी ने रैपिड मेट्रो के अधिग्रहण के लिए हरियाणा सरकार को भी लिखा था.

न बंद करने की ये दी दलील

कंपनी और सरकार के बीच के विवाद अभी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में लंबित है. अब एचएमआरटीसीएल ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि कंपनी फिलहाल इस सेवा को बंद नहीं कर सकती है, अगर ये सेवा बंद कर दी गई तो हजारों यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

9 सितंबर तक मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने याचिका पर रैपिड मेट्रो रेल को सोमवार 9 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है और तब तक उसे अपनी सेवा को जारी रखने के आदेश दिए हैं.

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