चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी की सभी फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक जारी रखी है. जस्टिस महावीर सिंह सिंधु ने मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हुए सुनवाई अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दी है.
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा करवाने को लेकर यूजीसी की गाइडलाइंस का मामला विचाराधीन है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हाई कोर्ट इस मामले पर ही सुनवाई करेगा. इस दौरान फाइनल परीक्षाओं पर रोक जारी रखने का अंतरिम आदेश बना रहे.
इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी चाहे तो 22 जून को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु और 23 जून को महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए फैसले पर विचार कर सकती है. इसमें स्टूडेंट्स को उनके प्रीवियस सेमेस्टर परफॉर्मेंस के आधार पर पास करने का फैसला लिया गया है.