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रंजीत मर्डर केस: राम रहीम को सजा के ऐलान से पहले जज बदलने की मांग

सिरसा डेरे के मैनेजर रहे रंजीत सिंह (ranjit murder case) की हत्या के मामले में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट द्वारा 26 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी. इस मामले में राम रहीम (Ram rahim) सहित कई लोग आरोपी हैं.

ranjit murder case
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Published : Aug 23, 2021, 10:26 PM IST

Updated : Aug 25, 2021, 3:51 PM IST

चंडीगढ़:रंजीत मर्डर केस (ranjit murder case) में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत (CBI court panchkula) 26 अगस्त को सजा सुनाएगी. इस केस में राम रहीम के साथ कृष्णलाल, जसवीर, सबदील और अवतार भी आरोपी हैं. राम रहीम पहले से ही रेप और हत्या के केस में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है. वहीं अब इस मामले को लेकर रंजीत सिंह के बेटे ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (punjab haryana high court) में याचिका दाखिल की है.

रंजीत सिंह के बेटे ने पंचकूला सीबीआई कोर्ट के जज से मामला ट्रांसफर करने की मांग की है. याचिका में कहा गया कि जज एकतरफा फैसला सुना सकते हैं, ऐसे में केस को किसी दूसरे जज के पास भेजा जाए. इस याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. आपको यहां ये बताते चलें कि इस वक्त राम रहीम रेप केस में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है उसे 20 साल की सजा सुनाई गई थी. इसके अलावा पत्रकार छत्रपति की हत्या के मामले में राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.

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अब जिस केस में राम रहीम को सजा का ऐलान होना है वो रंजीत मर्डर केस 2002 का है. दरअसल साल 2002 में 10 जुलाई को कुरुक्षेत्र के रहने वाले रंजीत सिंह का मर्डर हुआ था. आरोप है कि डेरा प्रमुख को उस पर शक था कि साध्वी यौन शोषण मामले की गुमनाम चिट्ठी उसने अपनी बहन से लिखवाई थी. जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई. रंजीत डेरे की प्रबंधन समिति का सदस्य था.

Last Updated : Aug 25, 2021, 3:51 PM IST

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