चंडीगढ़: हरियाणा सरकार के रिहायशी इलाकों में कमर्शियल कार्य को वैध करार देने वाली हरियाणा सरकार की नीति को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मार्च 2019 की पॉलिसी के तहत रेगुलर हुए निर्माण याचिका पर आने वाले फैसले पर निर्भर होगा.
जनहित याचिका दाखिल करते हुए एचसी गर्ग ने हाई कोर्ट को बताया कि हुडा ने हाऊसिंग बोर्ड को भूमि रिहायशी इस्तेमाल के लिए दी थी. इसके बाद धीरे-धीरे जमीन का कमर्शियल इस्तेमाल आरंभ कर दिया गया. इसको लेकर 1995 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. हाईकोर्ट ने इसपर एक्शन लेने के आदेश देते हुए पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट को निगरानी का जिम्मा सौंपा था.