नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की जल्द रिहाई की मांग करने वाली याचिका को डिवीजन बेंच में ट्रांसफर कर दिया है. जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने इस मामले पर विचार करने के लिए डिवीजन बेंच को ट्रांसफर कर दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी.
चौटाला की पेरोल 23 फरवरी तक बढ़ी
हाई कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला की पेरोल 21 फरवरी से बढ़ाकर 23 फरवरी कर दिया है. 18 दिसंबर 2019 को कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वह ओमप्रकाश चौटाला की अर्जी पर नए सिरे से विचार करे. 2019 में हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के पहले के उस आदेश को निरस्त कर दिया था. जिसमें उसने चौटाला की समय पूर्व रिहाई की मांग को खारिज कर दिया था.
खराब सेहत का हवाला दिया गया
चौटाला ने उम्र और खराब सेहत का हवाला दे कर समय से पहले रिहाई की गुहार लगाई है. चौटाला ने केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन का हवाला दिया है. जिसमें 60 वर्ष के ऊपर के पुरुष कैदियों की रिहाई की बात कही गई है.
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चौटाला की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार के विशेष माफी संबंधी नोटिफिकेशन के तहत 60 साल के ऊपर के पुरुष कैदियों, 55 साल के ऊपर की महिला और ट्रांसजेंडर कैदियों की रिहाई की बात कही गई है. जिन्होंने अपनी सजा की आधी अवधि पूरी कर ली है. इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 70 फीसदी से ज्यादा उन दिव्यांगों की भी रिहाई की जा सकती है. जिन्होंने अपनी सजा की आधी अवधि पूरी कर ली है.