चंडीगढ़ः पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हिसार जिला अदालत का एक फैसला पलट दिया है. हिसार जिला अदालत ने 5 दिसंबर 2018 को एक महिला को जहर देकर हत्या करने के मामले में उसके भाई को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी. लेकिन हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के फैसले को पलटते हुए आरोपी को बरी कर दिया. जिला अदालत के फैसले के खिलाफ मृतका के आरोपी भाई ने हाईकोर्ट में अपील की थी.
मामले में शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि उसने लव मैरिज की थी जिसके बारे में उसकी पत्नी के परिवार वालों को पता नहीं था और वो अपने मायके में ही रह रही थी. एक दिन उसे उसकी पत्नी के भाई का फोन आया और धमकी मिली. जिसके बाद उसे सूचना मिली की घरवालों ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी है और शव जला दिया.