चंडीगढ़: जब से हरियाणा में बीजेपी की दूसरी बार सरकार बनी है तब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृहमंत्री अनिल विज (Controversy between Manohar Lal and Anil Vij) के बीच कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा. सरकार के गठन के बाद से ही कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच मतभेद नजर आया है. विभागों का बंटवारा हो या फिर अधिकारियों के तबादले दोनों के बीच हमेशा से ही मतभेद नजर आया है. ताजा विवाद राम रहीम की फरलो और जेड प्लस सुरक्षा को लेकर है.
बता दें कि 7 फरवरी को हरियाणा जेल प्रशासन ने राम रहीम की 3 सप्ताह की फरलो (Controversy over Ram Rahim furlough) मंजूर की थी. फरलो पर जेल से बाहर रह रहे राम रहीम को जेड प्लस सुरक्षा दी गई है. इस संबंध में एडीजी सीआईडी की तरफ से रोहतक रेंज कमिश्नर को पत्र लिखा गया था. पत्र में बताया गया है कि उनको गृह मंत्रालय से इनपुट मिले हैं कि राम रहीम को खालिस्तानी आतंकवादियों से खतरा है. इसी खतरे को देखते हुए राम रहीम की सुरक्षा को कड़ा किया गया.
राम रहीम की फरलो के विरोध में पंजाब के शख्स ने हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है. याचिकाकर्ता के मुताबिक उसने आठ फरवरी को फरलो रद्द करने के लिए हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. याचिकाकर्ता के मुताबिक, डेरा प्रमुख विधानसभा चुनाव में अपनी अवैधता को धरातल पर अंजाम दे सकता है, क्योंकि उसके कई सहयोगी गलत काम करने वाले फरार हैं. याचिका में कहा गया है कि डेरा प्रमुख ने घोर नापाक और कुख्यात कृत्यों की श्रृंखला को अंजाम दिया है.
ऐसे में उन्हें पंजाब विधानसभा चुनावों के मद्देनजर फरवरी के महीने में फरलो पर रिहा किया गया है. इस स्तर पर उसकी रिहाई पंजाब के लिए निर्धारित निष्पक्ष विधानसभा चुनाव की भावना के खिलाफ है. इस याचिका पर सुनाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab Haryana High Court) ने हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया था. जिसके जवाब में हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि रहीम कोई हार्ड कोर क्रिमनल नहीं है.
हरियाणा सरकार के इस जवाब पर जब गृहमंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें राम रहीम की फरलो और जेड प्लस सुरक्षा की कोई जानकारी नहीं है. अनिल विज ने कहा कि राम रहीम को जेड प्लस सुरक्षा की जानकारी उन्हें नहीं है. उन्होंने कहा कि ना तो मेरे पास फरलो की कोई फाइल आई है और ना ही उनके पास राम रहीम की सिक्योरिटी को लेकर कोई जानकारी है. गृह मंत्री अनिल विज ने ये भी कहा कि खुफिया विभाग मुख्यमंत्री के पास है. ऐसे गंभीर मामले की गृह मंत्री को जानकारी (Anil Vij is not aware of Ram Rahim furlough) ना होना कई बड़े सवाल खड़े कर रही है.
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आईपीएस ट्रांसफर विवाद: इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृहमंत्री अनिल विज आईपीएस ट्रांसफर विवाद को लेकर आमने-सामने नजर आए थे. तब मुख्यमंत्री ने एक आईपीएस अधिकारी को परिवहन विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी (Principal secretary Transport Department) नियुक्त किया. वो भी गृह मंत्री अनिल विज (Home Minister Anil Vij) की सहमति ना होने के बावजूद. मामले की शुरुआत तब हुई जब गृह सचिव ने आईपीएस कला रामचंद्रन और अन्य आईपीएस के तबादले की फाइल गृह मंत्री अनिल विज को भेजी. अनिल विज ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग (डीओपीटी) की सलाह के बिना आईपीएस को तबादले में प्रधान सचिव लगाने से इनकार करते हुए वो फाइल सीएम को भेज दी थी. इसके बाद भी सीएम ने आईपीएस कला रामंद्रन का ट्रांसफर कर दिया.
सूत्रों के मुताबिक सीएम ने लिखा कि डीओपीटी से मंजूरी बाद में ले ली जाएगी. इस पर अनिल विज ने डीओपीटी से सलाह के निर्देश दिए व होम सेक्रेटरी को फाइल भेज दी. अब विज की सलाह माने बिना आईपीएस रामचंद्रन का तबादला ट्रांसपोर्ट में कर दिया गया है, जबकि सामान्य तौर पर इस तरह के पद पर आईएएस अधिकारी तैनात होते हैं. इसके बाद अनिल विज ने कहा कि मुख्यमंत्री सरकार के सर्वे सर्वा हैं. वो कुछ भी कर सकते हैं.