चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव और हरियाणा सूचना आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में सूचना आयोग को प्राप्त शक्तियों को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं.
हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और हरियाणा सूचना आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा सूचना के अधिकार कानून में कमियां
याचिकाकर्ता पक्ष के वकील ने कहा कि सूचना आयोग के पास अपने आदेशों को लागू करवाने की शक्तियां नहीं हैं. इसमें कहा गया कि सूचना के अधिकार कानून में कमियां हैं. जिसको दूर करते हुए सूचना आयोग को अवमानना के तहत कार्रवाई की पावर दी जाए.
याचिकाकर्ता पक्ष के वकील ने उठाए सवाल
याचिका के माध्यम से सवाल उठाया गया है कि सूचना आयोग के आदेशों के बावजूद भी ढाई साल से सूचना नहीं दी गई है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव और सूचना आयोग को 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है.
सेक्टरी म्युनिसिपल काउंसिल भिवानी को 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा गया है. मामले की अगली सुनवाई 11 नवम्बर को होगी.
ढाई साल पहले मांगी गई थी जानकारी
दरअसल याचिकाकर्ता की तरफ से करीब ढाई साल पहले आरटीआई लगाकर जानकारी मांगी गई थी. 2018 में सूचना आयोग ने अधिकारियों को सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश दिए. जिसके बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई. सूचना आयोग की तरफ से अधिकारी को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया. जिसका भी जवाब नही दिया गया.
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