चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 100 फीसद दिव्यांग और दूसरों पर निर्भर दिव्यांगों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार को आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वह एक ऐसी अथॉरिटी गठित करें जो इस तरह के लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा सके.
हाईकोर्ट का आदेश 100% दिव्यांग को पेंशन के अलावा भी मिले सहायता
शनिवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिव्यांगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने के निर्देश दिये. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को इस पर जल्द जवाब देने को भी कहा है.
दिव्यांगों को 1800 रुपये दी जाती है मासिक पेंशन
इस मामले में कोर्ट को बताया गया कि सोनीपत जिले के गन्नौर का 24 साल का विजय 100 फीसद दिव्यांग है और पूर्ण रूप से अपने परिजनों पर निर्भर है. ऐसे में उसके परिजन चाह कर भी काम नहीं कर सकते. हरियाणा में हालांकि ऐसे लोगों को 1800 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है, लेकिन इस राशि में घर का खर्चा चलना बहुत मुश्किल है.
हाईकोर्ट ने सरकार को दिये कमेटी बनाने के निर्देश
कोर्ट में कहा गया कि सरकार इस तरह की नीति बनाए कि ऐसे लोगों और उनके परिवार वालों को एक उचित आर्थिक सहायता दी जा सके जिससे परिवार का गुजारा चल सके. अब हाईकोर्ट ने इसके लिए सरकार को एक ऑथॉरिटी गठित करने का आदेश दिया है जो इस तरह के मामले सामने आने पर उन पर विचार करे और उचित सहायता का आदेश जारी करे.