दिल्ली/चंडीगढ़: रोहतक में नेपाली मूल की मानसिक रूप से कमजोर लड़की की गैंगरेप और हत्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान निचली अदालत की ओर से दोषियों को दी गई मृत्युदंड की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है.
क्या है मामला ?
फरवरी 2015 में रोहतक में नेपाली मूल की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया. बाद में दोषियों ने पीड़िता की निर्मम हत्या कर दी. मामले में पदम, सुनील, सरवर, पवन, मनबीर और राजेश को दोषी मानते हुए सेशन कोर्ट ने सजा-ए-मौत सुनाई. दोषियों ने सेशन कोर्ट के फैसले को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी. यहां भी हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा.