चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस लोगों को सड़क सुरक्षा और मोटर वाहन से जुड़े नियमों के प्रति जागरुक करने के लिए तीन दिवसीय अभियान चलाने जा रही है. ये अभियान 13 सितंबर से 15 सिंतबर तक चलेगा. इसके माध्यम में पुलिस लोगों को सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों के बारे में बताएगी.
सड़क नियमों के प्रति पुलिस का जागरूकता अभियान
इस जागरूकता माध्यम से पुलिस लोगों को बताएगी कि किस प्रकार से लोगों को ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है जिससे लोग चालान से बच सकते हैं. इसके साथ ही लोग सड़क पर किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं इन तमाम बातों को लेकर पुलिस सीधे लोगों को बीच जाएगी.
नया मोटर वाहन संशोधन कानून
बता दें कि 1 सितंबर से नया मोटर वाहन संशोधन कानून लागू होने के बाद यातायात नियमों को तोड़ने वालों को अब पहले के मुकाबले ज्यादा जुर्माना देना पड़ रहा है. चंडीगढ़ में भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. जिसके चलते पहले जो चालान 100 रूपये , 200 रूपये और 300 रूपये में देकर लोग आसानी से छूट जाते थे, अब वही चालान दुगुने से तिगुने तक हो गये हैं.
ये भी पढ़ें:-नया मोटर वाहन संशोधन कानून लागू होने के बाद बढ़ गई चालान की रकम, रहे सावधान !
लोगों में जागरुकता की कमी
देश भर से तमाम चालान होने की खबरे आ रही हैं. चालान की दरें बढ़ने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन सरकार के एक ही फैसले से लोग लाईन पर आते नजर आ रहे हैं. काफी बड़ी संख्या में लोग सड़क से जुड़े नियमों का पालन करने लगे हैं लेकिन फिर भी कहीं न कहीं लोगों में जागरूकता न होने के कारण लोग अपने चालान कटवा रहे हैं.
चालान का शिकार हुए लोग
आज ही दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने हरियाणा नंबर के एक ट्रक का 2 लाख 5 सौ रुपए का चालान किया है. इसके अलावा देश भर में इस प्रकार के कई चालान किए गए हैं. गुरुग्राम में एक व्यक्ति के 15 हजार के स्कूटी का पुलिस ने 23 हजार का चालान कर दिया है. ऐसा ही एक मामला दिल्ली से आया था जहां एक युवक ने महंगा चालान होने पर बाइक में आग लगा दी थी. इसके अलावा पुलिस ने गुरुग्राम में ट्रैक्टर चालक का 59 हजार रुपये का चालान कर दिया था.
आपको बताते हैं कि पहले और अब के चालान और दण्ड में कितना अंतर आ गया है
- रेड लाईट जंप पहले 300 रूपये का चालान था, जो अब 1000 रूपये का हो गया है.
- बिना हेल्मेट के बाइक या स्कूटी चलाने पर पहले 300 रूपये का चालान था, अब 1000 रूपये का हो गया है.
- रॉग साईड पर गाड़ी चलाने पर पहले 300 रूपये का चालान था, अब 1000 रूपये का हो गया है.
- बाइक या स्कूटी पर ट्रिपल राईडिंग पर जो चालान पहले 300 रूपये का था, अब हुआ 1000 रूपये का हो गया है.
- बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने का जो चालान पहले 1000 रूपये था, अब वह 2000 रूपये का हो गया है.
- गाड़ी चलाते समय मोबाईल फोन के इस्तेमाल करने पर पहले जो चालान 1000 रूपये का था अब वह 5000 रूपये का हो गया है.
- एंबुलेंस का रास्ता रोकने पहले कोई चालान नहीं था, अब 10 हजार रूपये जुर्माने के साथ 1 साल जेल का भी प्रावधान है.
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले 2000 रूपये का चालान होता था, अब 10 हजार रूपये जुर्माने और 6 महीने कैद की सजा का प्रावधान है.
- इसके अलावा अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है तो उसके पेरेंट्स को 25 हजार रूपये जुर्माने के साथ-साथ जेल भी जाना पड़ सकता है.