चंडीगढ़ : हरियाणा में राम रहीम की पैरोल को लेकर सियासत गरमाई हुई है. इस मामले को लेकर हरियाणा सरकार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने राम रहीम की पैरोल पर कहा कि नियमानुसार पैरोल दी गई है. राम रहीम की पैरोल अवधि बढ़ाने और उन्हें इसमें अधिक छूट दिए जाने की सभी खबरें गलत है. मीडिया से बातचीत के दौरान जेल व बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि अंबाला जेल में महिला कैदी को लगी गोली एसएलआर से चली थी.
हरियाणा के जेल व बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि गोली जेल परिसर से एक किलोमीटर दूर से चलने की संभावना है, हालांकि रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले का खुलासा हो सकेगा, लेकिन सरकार जिले की सभी 27 लाइसेंसशुदा एसएलआर की जांच कर रही है, जिससे पता चल सके कि आखिर गोली कहां से चली है. उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राम रहीम के पैरोल की अवधि नहीं बढ़ाई गई है और ना ही वे 90 दिन की पैरोल पर हैं. उन्हें एक सामान्य कैदी की तरह पैरोल मिली है.
उन्होंने कहा कि जब भी कोई कैदी जेल में आता है तो 3 या 5 साल के बाद उसे पैरोल मिलती है. उन्हें भी 10 हफ्ते की पैरोल मिलेगी, जो कि हर कैदी का अधिकार है. उन्होंने कहा कि नए साल में उन्हें 40 दिन की पैरोल दी गई है, सरकार के पास रिलीज ऑर्डर आए, तो उनको रिलीज कर दिया गया. उन्होंने कहा कि जो इसे 90 दिन या 50 दिन की बता रहे हैं, वह सब बेकार की बातें हैं.
कैदियों को सजा में विशेष छूट देगी सरकार:जेल मंत्री ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर हरियाणा सरकार ने कैदियों को रिहाई में विशेष छूट देने जा रही है. इस पर कमेटी बनाई गई है, वह कैदियों के जुर्म और उनके व्यवहार को देखते हुए इस पर निर्णय करेगी. सरकार कैदी की सजा की अवधि के हिसाब से 90 दिन, 60 दिन और 30 दिन की रिहाई देने जा रही है. जिन कैदियों को 15 साल से अधिक की सजा मिली है, उन्हें 90 दिन की छूट मिलेगी.
वहीं, जिनको 10 से 15 साल की सजा मिली है, उनको 60 दिन की विशेष छूट दी जाएगी. जिन कैदियों को 10 साल से कम की सजा मिली है, उन्हें 30 दिन की छूट मिलेगी. यानी यह सजा पर निर्भर करेगा कि कितने साल की सजा मिली है. कैदी के उसी के अनुसार दिन कम हो जाएंगे. हालांकि यह विशेष छूट बलात्कार, गंभीर अपराध और हार्डकोर अपराधियों को नहीं दी जाएगी.