चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने विभागीय जांच के लिए विभिन्न सेवानिवृत अधिकारियों को जांच अधिकारी के रूप निर्धारित मापदण्डों में संशोधन (Haryana Investigating Officer Appointment Rule) किया है. इस संबंध में बुधवार को मुख्य सचिव द्वारा राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड व निगमों के प्रबंध निदेशकों, प्रमुखों, मंडल आयुक्तों समेत सभी जिला उपायुक्तों उपमंडल अधिकारियों सहित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को एक पत्र जारी किया है.
हरियाणा में रिटायर्ड सीबीआई अधिकारी भी नियुक्त हो सकेंगे जांच अधिकारी - हरियाणा में जांच अधिकारी नियुक्ति नियम
हरियाणा में अब सीबीआई के रिटायर्ट अधिकारी भी विभागीय जांच अधिकारी नियुक्त किये जा सकते हैं. सरकार ने इस संबंध बनाये गये मापदंडों में संशोधन (Haryana Investigating Officer Criteria Amendment) करते हुए आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है.
जारी किए गए पत्र के अनुसार अब सेवानिवृत जांच अधिकारियों में आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी, भारतीय वन सेवा अधिकारी, इंजीनियर-इन-चीफ व चीफ इंजीनियर, डीजीएचएस व डीएचएस स्तर के डॉक्टर, ज्यूडिशियल अधिकारी, सीबीआई अधिकारी, केन्द्रीय सचिवालय के अधिकारी व अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी और अभियोजन (जरनल) निदेशक व अभियान (स्पेशल) निदेशक जांच अधिकारी के रूप में सूचीबद्ध हो सकेंगें.
सरकार द्वारा जारी पत्र के अनुसार ये सभी अधिकारी राज्य सरकार के विशेष सचिव के पद से नीचे के पद से सेवानिवृत नहीं होने चाहिए. हालांकि ये शर्त ज्यूडिशियल और अभियोजन विभाग के अधिकारियों के लिए लागू नहीं होगी.