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Haryana Govt First Class Admission Age: हरियाणा सरकार ने पहली कक्षा में आयु सीमा बढ़ाई, अब 6 साल की उम्र पूरी होने पर मिलेगा एडमिशन - हरियाणा में प्राइवेट स्कूल

Haryana Government first class admission age हरियाणा में आगामी शैक्षणिक सत्र में पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु छह वर्ष निर्धारित की गई है. केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आधार पर प्रदेश सरकार ने पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया है. (first class admission age in haryana)

Haryana Govt first class admission age limit increased
हरियाणा सरकार ने पहली कक्षा में आयु सीमा बढ़ाई

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Sep 12, 2023, 6:47 AM IST

चंडीगढ़:हरियाणा में सरकार ने पहली कक्षा में दाखिले की आयु सीमा को बढ़ा दिया है. हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय के मुताबिक यह आयु सीमा अगले सत्र यानी 2024-25 से लागू होगी. जिसके तहत पहली कक्षा में दाखिले के लिए अब न्यूनतम आयु सीमा 6 साल कर दी गई है. प्रदेश में अब तक साढ़े 5 साल तक के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला मिल जाता था. लेकिन, अगले सत्र से ऐसा नहीं हो पाएगा. अभिभावकों को अब बच्चे के पहली कक्षा में दाखिले के लिए 6 साल पूरे होने का इंतजार करना पड़ेगा.

पहले पहली कक्षा के लिए न्यूनत आयु 5 साल 6 माह: वहीं, इस संबंध में विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने स्कूल प्रभारी और प्रिंसिपल से लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं. जिसमें कहा गया है कि अगले सत्र यानी 2023-24 के लिए सरकारी और निजी स्कूलों की पहली कक्षा में दाखिले के लिए जो आयु सीमा जो 5 साल 6 माह की थी. बच्चों के भविष्य को देखते हुए 6 माह की छूट दी गई थी.

नोटिफिकेशन

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कक्षा पहली में दाखिले की न्यूनतम आयु में बढ़ोतरी: निर्देश के अनुसार 6 माह की विस्तारित अवधि भी दी आने वाले शैक्षणिक सत्र 2024-25 के तहत 1 अप्रैल 2024 को जिनकी उम्र 6 वर्ष होगी, वे ही पहली कक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे. ऐसे सभी विद्यार्थी जिनकी आयु शैक्षणिक वर्ष के आरम्भ के दिन यानी 1 अप्रैल, 2024 को 6 वर्ष से कुछ कम होगी, उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियमों की अनुपालन में 6 माह की छूट मिलेगी. यानी 1 अप्रैल से 30 सितंबर के मध्य ये विद्यार्थी जिस दिन भी 6 वर्ष के हो जाएंगे, इन्हें पहली कक्षा में दाखिल कर दिया जाएगा. प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को दिशानिर्देशों की अनुपालन करने को कहा गया है.

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