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NCC सहित कई विभागों में कार्यरत क्लर्क को भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में किया गया शामिल

हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादले में पारदर्शिता के उद्देश्य से ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी (haryana online transfer policy) शुरू की थी. अब इस पॉलिसी में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में एनसीसी विभाग शामिल हो गया है.

haryana online transfer policy
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Published : Dec 10, 2021, 6:19 PM IST

Updated : Dec 10, 2021, 6:39 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादले में पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी शुरू (haryana online transfer policy) की थी. जिसके तहत प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों में एक ही कैडर पदों पर कार्यरत कर्मचारियों पर ये नीति प्रभावी है. इसके बाद शुक्रवार को प्रदेश सरकार ने इसमें एनसीसी कैडेट के क्लर्क को भी शामिल कर लिया है.

सरकार ने प्रदेश में एनसीसी ग्रुप हैडक्वार्टर हरियाणा (NCC department in online transfer policy), एनसीसी बटालियन व सैनिक स्कूलों में कार्यरत क्लर्क व लस्कर के स्थाई पदों के लिए भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की स्वीकृति दे दी है. उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विभाग में विभिन्न स्थानों पर एनसीसी कैडर के क्लर्कों व लस्करों (ग्रुप-सी) के समान आवंटन के लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करने का फैसला किया है.

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इससे जहां कर्मचारियों को अपने कार्य करने में संतुष्टि होगी, वहीं पर कर्मचारी को विभाग आवंटन होगा. साथ ही इससे विभाग की कार्य-क्षमता में भी सुधार होगा. बता दें कि हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग नीति पार्ट-2 के तहत लगे अनुबंध कर्मचारियों पर भी ऑनलाइन तबादला नीति लागू कर दी थी. लगभग 15 हजार कर्मचारी इसके दायरे में है. सरकार का फैसला विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों में एक ही कैडर पदों पर अनुबंध के तहत नियुक्त 80 या इससे अधिक कर्मचारियों पर प्रभावी है. विभाग के अनुसार सरकार ने यह अहम निर्णय तबादलों में पारदर्शिता व एकरूपता लाने के लिए लिया है.

गौरतलब है कि सरकारी विभागों में सरकार पहले ही एक कैडर के 80 या इससे अधिक संख्या वाले कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन तबादला नीति लागू कर चुकी है. कुछ विभागों, निगमों व बोर्ड में आउटसोर्सिंग नीति पार्ट-2 के तहत लगे अनुबंध कर्मचारियों की संख्या हजारों में है. इसे देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया एक ही कैडर के 80 या इससे अधिक संख्या में लगे अनुबंध कर्मचारियों पर भी यह नीति लागू होगी.

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Last Updated : Dec 10, 2021, 6:39 PM IST

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