चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे चरण में कुल सात विधेयक पारित हुए हैं. जिनमें से एक अहम विधेयक हरियाणा पंचायती राज भी पास हो गया है. सरकार ने पंचायती राज से जुड़े इस विधेयक में संशोधन करते हुए तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. इनमें पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत भागीदारी, राइट टू रीकॉल और बीसीए वर्ग के पीछड़ों को भी 8 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना शामिल है.
50 प्रतिशत आरक्षण के बजाए 50 प्रतिशत भागीदारी
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पहले पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण था लेकिन जन गणना के बाद ये भागीदारी 43 प्रतिशत तक पहुंच जाती थी. सीएम ने कहा कि पिछले कुछ समय से ये मांग की जा रही थी की इस 33 प्रतिशत आरक्षण से बढ़ाकर 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए. उन्होंने कहा कि हमने 50 प्रतिशत आरक्षण के बजाए 50 प्रतिशत भागीदारी रखने का फैसला किया है.
ऑड-ईवन या लॉटरी सिस्टम की प्रक्रिया होगी लागू
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 50 प्रतिशत भागीदारी के तहत ऑड-ईवन या लॉटरी सिस्टम की प्रक्रिया लागू होगी. इस प्रक्रिया में एक तरफ पुरुष होगा और दूसरी तरफ महिला को चुना जाएगा. वहीं अगले चुनाव में इस सिसटम को रिवर्स कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस सिस्टम से खुद ब खुद महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत हो जाएगी. इस नई प्रणाली के तहत ट्रांस जेंडर भी चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे. इसलिए इसको 'अदर देन वुमेन' कहा गया है.