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हरियाणा में अगले साल से बारिश में नहीं भीगेगा कोई खाद्यान्न, सरकार करेगी व्यवस्था- दुष्यंत चौटाला

हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला (Haryana Deputy CM Dushyant Chautala) ने कहा है कि प्रदेश में एक साल बाद कोई भी खाद्यान्न बारिश में नहीं भीगेगा. डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि अनाज खुले में नहीं रखा जायेगा.

Haryana Deputy CM Dushyant Chautala
Haryana Deputy CM Dushyant Chautala

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Published : Jul 5, 2023, 9:58 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश में ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि एक साल बाद कोई भी खाद्यान्न खुले में नहीं रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि जहां पर अनाज का रख-रखाव होगा, वहां पूरी तरह से छत का का इंतजाम होगा. डिप्टी सीएम ने ये जानकारी बुधवार को नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में देशभर के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के बाद दी.

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डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में सुझाव दिया है कि पूरे देश में इस समय मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है, ऐसे में पैरामिलिट्री और अन्य केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी बाजरा की आपूर्ति की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि हरियाणा में बाजरा की फसल काफी मात्रा में होती है और हरियाणा इस अनाज की पूर्ति करने में सक्षम है.

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार ने हरियाणा में राशन वितरण के तहत 5 जिलों में आटा में फोर्टिफिकेशन शुरू किया था, जिसके परिणाम भी सकारात्मक आए हैं. इससे एनीमिया की बीमारी में गिरावट आई है, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है. डिप्टी सीएम ने बताया कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अंतर्गत हरियाणा में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सही से अपडेट और एडॉप्ट किया गया है.

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हरियाणा के डिप्टी सीएम ने कहा कि फेयर प्राइस शॉप्स के मामले में हरियामणा ने अच्छा काम किया है. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में मिनी बैंकिंग फैसिलिटी भी गांव में लेकर जा रही है जो कि ग्राम स्तर पर बहुत बड़ा कदम है. प्वाइंट ऑफ सेल सिस्टम मशीन के साथ ई-वेइंग प्रक्रिया को भी हरियाणा ने अपनाया है.

डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है, जिसकी बदौलत आज राज्य 26 प्रतिशत की वृद्धि के दायरे में आ गया है. एक प्रश्न के उत्तर में डिप्टी सीएम ने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि जो रेस्टोरेंट मालिक अपने रेस्टोरेंट को 24 घंटे खुला रखना चाहते हैं, वे रख सकते हैं, बशर्ते उनको शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपने प्रतिष्ठान को ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा.

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