चंडीगढ़: हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक (Haryana Cabinet Meeting) में विधानसभा सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1975 की धारा 3घ में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इस संशोधन के बाद विधानसभा सदस्यों द्वारा अधिसूचित सचिवालय भत्ता और चालक भत्ता सीधे किसी व्यक्ति के खाते में क्रेडिट किया जा सकेगा. मूल अधिनियम की धारा 3घ के संशोधन के बाद नई धारा 3ड़ शामिल की जाएगी, जिसके तहत एक सदस्य 20 हजार रुपये प्रति माह की दर से ड्राइवर भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा.
हरियाणा विधानसभा सचिवालय (Haryana Assembly Secretariat) उस व्यक्ति को भुगतान कर सकेगा जिसे विधानसभा सदस्य ने ड्राइवर के रूप में काम करने के लिए रखा है. बशर्ते कि विधायक उस ड्राइवर की सेवा जारी रखे. इसके अलावा, विधायक को मिलने वाला 15 हजार रुपये प्रति माह की दर से सचिवालय भत्ते की राशि को बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रति माह की गई है. इस राशि को सदस्य द्वारा सचिवालय कार्यों के लिए सचिव के रूप में काम करने वाले व्यक्ति को हरियाणा विधानसभा सचिवालय भुगतान कर सकता है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में कारगिल युद्ध में शहीद हुए सिपाही वीरेन्द्र कुमार की मां लीला देवी को 200 वर्ग गज का आवासीय प्लॉट भेंट स्वरूप देने के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ खंड के ग्राम पंचायत मोहना के वर्ष 2020 के एक प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई. ग्राम पंचायत ने ये भूमि शामलात देय भूमि में से उपहार स्वरूप शहीद की मां को देगी.
फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ खंड के गांव मोहना के सिपाही वीरेन्द्र कुमार 16 जुलाई, 1999 को कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे. पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 के नियम 13क के तहत ग्राम पंचायत राज्य सरकार की पहले से विभिन्न अनुमोदनों के साथ शामलात देय भूमि में से आवासीय उद्देश्य के लिए उपहार स्वरूप 200 वर्ग गज तक के प्लॉट युद्ध में घायल या शहीद सशस्त्र सेनाओं तथा अर्धसैनिक बलों के जवानों या किसी भी युद्ध या उनकी सेवा के दौरान आंतकवाद विरोधी ऑप्रेशन के दौरान ऐसे जवानों को जिनके पास पर्याप्त आवास नहीं है, के आश्रितों को ग्राम पंचायत उपहार स्वरूप आवासीय प्लॉट दे सकती है.
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