चंडीगढ़ः हरियाणा मंत्रीमंडल की बैठक (Haryana cabinet meeting) में हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम-2016 में संशोधन को स्वीकृति (Amendment in Haryana Enterprises Promotion Rules 2016) दी गई है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल में ये फैसला लिया गया है. राज्य सरकार ने हरियाणा उद्यम संवर्धन अधिनियम-2016 और संबंधित नियमों को अधिनियमित किया है ताकि राज्य में एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र सृजित किया जा सके जिससे कारोबार करने में सहुलियत हो. इसके अलावा व्यवसाय करने में होने वाली देरी के साथ-साथ लागत को कम करने के लिए श्रेष्ठ वैश्विक मानकों भी बेहतर हों.
हरियाणा उद्यम संवर्धन बोर्ड का गठन हरियाणा उद्यम संवर्धन अधिनियम-2016 (Haryana Enterprise Promotion Act-2016) की धारा 3 के तहत किया गया है. इस अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकार प्राप्त कार्यकारी समिति का गठन किया गया है. अधिकार प्राप्त कार्यकारी समिति में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव समिति के अध्यक्ष हैं. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक सचिव समिति के सदस्य सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं.