चंडीगढ़:पूरी दुनिया में करोना वायरस से हाहाकार मचा है. भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है. वहीं इस बीच हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने आदेश जारी कर मास्क और हैंड सेनेटाइजर को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के दायरे में शामिल किया है.
सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में बदलाव कर एक अधिसूचना जारी कर हैंड सेनीटाइजर और मास्क को 30 जून, 2020 तक आवश्यक वस्तु घोषित किया है. सभी जिलों के डीएफएससी को इन दोनों वस्तुओं के निर्माण, गुणवत्ता, वितरण और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं.
सभी जिलों के डीएफएससी को अपने जिलों में स्थित केमिस्ट की दुकानें, फार्मेसी और दवाइयों के होलसैलर के ऊपर नजर रखने के आदेश दिए गए हैं. किसी भी तरह की लापरवाही होने पर 7 साल की सजा या जुर्माना या दोनों किए जा सकते हैं.