चंडीगढ़: प्रदेश में 12 मई को मतदान होने हैं. ऐसे में शुक्रवार 6 बजे से चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है. प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि अब कोई भी पार्टी या उम्मीदवार जलसा, लाऊडस्पीकर, विज्ञापन, थियेटरिकल आदि के माध्यम से प्रचार नहीं कर सकता.
उन्होंने बताया कि अब किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या चुनाव प्रचार करने वाले स्टार प्रचारक उस लोकसभा क्षेत्र में नहीं ठहर सकते जिसमें वे मतदाता नहीं हैं. राजीव रंजन ने बताया कि शराब की दुकानें भी मतदान पूर्ण होने तक बंद रहेंगी.
राजीव रंजन, मुख्य चुनाव अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य के दिव्यांग मतदाताओं की पहचान कर ली गई है. उनको मतदान केंद्र तक गाड़ी से लाने और वापस ले जाने वाले वॉलंटियरों की तैनाती कर दी गई है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान के लिए दो चीजों की आवश्यकता है. पहला सीरियल नंबर की जानकारी के लिए फोटो वोटर स्लिप और दूसरा वोटर कार्ड जिसे पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है.
राजीव रंजन, मुख्य चुनाव अधिकारी उन्होंने बताया कि अगर किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है तो मतदाता पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, पासबुक, पैन कार्ड नंबर, स्मार्ट कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड समेत 12 डॉक्यूमेंट में से किसी भी एक को पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गर्मी के मौसम को देखते हुए मतदाताओं को सलाह दी है कि वे सुबह-सुबह मतदान करने के लिए पहुंच जाएं. अगर देर से जाते हैं तो गर्मी से बचाव के लिए अपने सिर पर टोपी, गीला कपड़ा या तौलिया रखें. उन्होंने बताया कि 12 मई को मतदान के दिन शाम 6 बजे तक जो मतदाता मतदान केंद्र पर पंक्ति में आकर खड़ा हो जाएगा उसका मतदान करवाया जाएगा.